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Monday, April 7, 2025

आबकारी विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ की कार्यवाही


शिवपुरी-
आबकारी विभाग की टीम के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग ने 36(बी) के प्रकरण कायम किए और ऐसे लोगों को चिह्नित किया जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान ना करें अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।

बताना होगा कि जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान पर रोकथाम हेतु कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी के द्वारा सतत् कार्यवाही हेतु दिये गये इन निर्देशों के पालन में म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध संजय कुमार गुप्ता, जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी के निर्देशन में आबकारी वृत्त प्रभारी राहुल गुप्ता द्वारा अपनी टीम के साथ अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते मिले, ऐसे शराब पीने वालों के खिलाफ तत्काल आबकारी विभाग के द्वारा म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 के तहत 36(बी) के 04 न्यायालयीन प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। उक्त कार्यवाही में आबकारी वृत्त प्रभारी शिवपुरी राहुल गुप्ता के साथ आबकारी विभाग के आरक्षकों, मुख्य आरक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके साथ ही वृत्त प्रभारी राहुल गुप्ता ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में पुन: ऐसा करते पाए गए तो संबंधित के विरूद्ध आगे और भी कार्यवाही की जाएगी। आबकारी विभाग की इस कार्यवाही से सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है।

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