शिवपुरी-माननीय पंचम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में 23,42,910/-की क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाए जाने का निर्णय पारित किया है। संक्षेप में घटना इस प्रकार है कि मृतक बृजेश आदिवासी ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 33 एडी 2621 मै पत्थर खाली करवाकर अर्जुनगवा खदान से वापस लौट रहा था ट्रैक्टर के चालक ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाया जिससे ट्रैक्टर ट्राली पर सवार मृतक बृजेश आदिवासी नीचे गिर गया और ट्राली का पहिए की चपेट में आ जाने से उसकी मृत्यु हो गई घटना की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सुरवाया ने ड्राइवर भारत गुर्जर के विरुद्ध चालान माननीय ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया मृतक के परिजन द्वारा मृतक बृजेश आदिवासी की मृत्यु की क्षतिपूर्ति धनराशि बाबत क्लेम प्रकरण सीनियर अभिभाषक अशोक कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल द्वारा माननीय पंचम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी (अरुण कुमार सिंह) के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों की उपस्थिति उपरांत साक्षी गणों की साक्षय लिपिबद्ध की गई और आवेदकगण अभिभाषक द्वारा दी गई। दलीलों और बहस को श्रवण करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक एवं वाहन मालिक के विरुद्ध 23,42,910/- रुपए का अवार्ड पारित किया, साथ ही उक्त धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज आवेदन प्रस्तुति दिनांक से दिए जाने का भी आदेश दिया है। उक्त मामले में पैरवी सीनियर अभिभाषक अशोक कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल द्वारा की गई।
शिवपुरी-माननीय पंचम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में 23,42,910/-की क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाए जाने का निर्णय पारित किया है। संक्षेप में घटना इस प्रकार है कि मृतक बृजेश आदिवासी ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 33 एडी 2621 मै पत्थर खाली करवाकर अर्जुनगवा खदान से वापस लौट रहा था ट्रैक्टर के चालक ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाया जिससे ट्रैक्टर ट्राली पर सवार मृतक बृजेश आदिवासी नीचे गिर गया और ट्राली का पहिए की चपेट में आ जाने से उसकी मृत्यु हो गई घटना की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सुरवाया ने ड्राइवर भारत गुर्जर के विरुद्ध चालान माननीय ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया मृतक के परिजन द्वारा मृतक बृजेश आदिवासी की मृत्यु की क्षतिपूर्ति धनराशि बाबत क्लेम प्रकरण सीनियर अभिभाषक अशोक कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल द्वारा माननीय पंचम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी (अरुण कुमार सिंह) के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों की उपस्थिति उपरांत साक्षी गणों की साक्षय लिपिबद्ध की गई और आवेदकगण अभिभाषक द्वारा दी गई। दलीलों और बहस को श्रवण करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक एवं वाहन मालिक के विरुद्ध 23,42,910/- रुपए का अवार्ड पारित किया, साथ ही उक्त धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज आवेदन प्रस्तुति दिनांक से दिए जाने का भी आदेश दिया है। उक्त मामले में पैरवी सीनियर अभिभाषक अशोक कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल द्वारा की गई।
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