28 हजार रूपये की राशि के साथ 14 विक्रेताओं पर हुआ जुर्माना
शिवपुरी/पिछोर-गत दिवस खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभौक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल, कलेक्टर खाद्य जिला शिवपुरी के निर्देशानुसार एवं माननीय उच्च न्याायालय नई दिल्ली याचिका में पारित आदेश के परिपालन में समस्त हितग्राहियों की ईकेवायसी की जाकर दोहरे, अपात्र, साईलेंट राशन कार्डों का विलोपन करने हेतु आदेश किया गया था। जिसके संबंध में पिछोर अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवदयाल धाकड द्वारा 25 फरवरी को पत्र जारी किया गया था। जिसमें शासन के सभी राशन प्राप्त करने वाले परिवारों के सदस्यों की ईकेवायसी कराने के निर्देश दिये।
शासन के निर्देशानुसार ईकेवायसी के कार्य करने की सुविधा शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध पीओएस मशीन में दी गई है। जिसमें परिवार आईडी दर्ज करते ही सभी सदस्यों का बिवरण खुल जाता है एवं जिन सदस्यों की ईकेवायसी शेष है वह सदस्य लाल रंग में प्रदर्शित होते हैं। जिसमें लाल रंग में प्रदर्शित सदस्यों की ईकेवायसी की जानी है तथा संबंधित सदस्यों के आधार सहित वायोमेट्रिक सत्यापन हेतु दुकान पर उपस्थित होना है। जहां विक्रेता द्वारा ईकेवायसी की जावेगी। पिछोर ब्लॉक में 60 प्रतिशत एवं खनियाधाना में 51 प्रतिशत ईकेवायसी का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य को शतप्रतिशत पूर्ण कर समाप्ति की ओर ले जाना है। जिससे किसी भी पात्र हितग्राही को राशन आराम से मिल सके।
शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान लापरवाही बरतने एवं कम प्रगति करने वाले पिछोर के 14 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओ पर दो-दो हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर समय सीमा में पूर्ण करने की चेतावनी दी गई। इन दुकानों में बदरवास, पिपरो, पिपारा, ऊमरीखुर्द, सलैया, निवोदा, रही, हरथोन, तेरई, चंदूपहाडी, तिजारपुर, दवियाजगन, देवखेडा, पातीचक, आदि सम्मिलित हैं।
इनका कहना है-
ईकेवायसी का कार्य पूर्णत: नि:शुल्क है, यदि कोई विक्रेता ईकेवायसी के नाम पर धोखाधडी करे तो उसके विरूद्ध पुलिस प्रकरण पंजीवद्ध किया जावेगा।
शिवदयाल धाकड
एसडीएम, पिछोर, जिला शिवपुरी
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