रात्रि 10:20 बजे से 01:15 तक रहेगा होलिका दहन का शुभ मुहूर्तशिवपुरी- इस बार वर्ष 2025 में होलिका दहन के दिन भद्रा काल है, और इस प्रकार लोगों के पास एक निश्चित समय होता है जब होलिका दहन किया जाता है। भद्रा काल एक अशुभ समय है जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दुर्भाग्य लाता है, और 13 मार्च के लिए भद्रा का समय रात्रि के समय है। पं.विकासदीप शर्मा के अनुसार भद्रा पुंछ शाम 6:57 बजे से रात 8:14 बजे तक, भद्रा मुख रात 8:14 बजे से रात 10:20 बजे तक रहेगी। इसके बाद होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 14 मार्च को होली है। इस दिन देशभर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होलिका से जुड़ी कई पौराणिक, आध्यात्मिक और सामाजिक कहानियाँ हैं इनमें से सबसे लोकप्रिय प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप की कहानी है।
कहानियों की प्रकृति और चरित्र चाहे जो भी हों, उनमें एक सार्वभौमिक संदेश छिपा है - बुराई पर अच्छाई की जीत। पं.विकासदीप शर्मा ने बताया कि होली का जश्न दो दिनों तक मनाया जाता है छोटी होली, होलिका दहन का दिन और रंगवाली होली, वह दिन जब लोग रंगों से खेलते हैं। होलिका दहन एक अनुष्ठानिक अलाव है जिसे रंगवाली होली से पहले शाम को जलाया जाता है, और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पं.विकासदीप के अनुसार होलिका दहन गुरुवार, 13 मार्च 2025 को पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ होने के साथ ही प्रात: 10:35 बजे से पूर्णिमा तिथि समाप्त 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 बजे तक होगी जबकि होलिका दहन मुहूर्त रात्रि 10:20 बजे से रात्रि 01:15 बजे तक (14 मार्च)तक रहेगा। इस तरह भद्रा की यह पूरी अवधि 1 घंटा 4 मिनट की रहेगी और इस बार का होलिका दहन भद्राकाल के साए में रहेगा।
होली के दिन मदिरा का क्रय विक्रय, प्रदाय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में लोकशांति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी जिले से समस्त मदिरा दुकानों, एफ.एल. 2. 3. 6. 7 एवं देशी और विदेशी मद्य भण्डागार पर होली के दिन 14 मार्च को अपरान्ह 04 बजे तक के लिए मदिरा का क्रय विक्रय, प्रदाय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही आबकारी विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में लोकशांति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी जिले से समस्त मदिरा दुकानों, एफ.एल. 2. 3. 6. 7 एवं देशी और विदेशी मद्य भण्डागार पर होली के दिन 14 मार्च को अपरान्ह 04 बजे तक के लिए मदिरा का क्रय विक्रय, प्रदाय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही आबकारी विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
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