शिवपुरी-पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी विजय कुमार यादव अनुभाग कोलारस के मार्गदर्शन में ईलाका भ्रमण मुखबिर की सूचना पर से पडोरा भेडफार्म महुआ के पेड के नीचे एक व्यक्ति खडा दिखा जो महेश पुत्र पन्नालाल गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम इमलावदा धर्मपुरा थाना कोलारस जिला शिवपुरी का होना बताया जिसकी तलाशी लेने पर वह अपनी कमर के बांयी तरफ एक 315 बोर का देशी कट्टा खुर्से मिला, उक्त कट्टे के बेरल में एक जिन्दा कारतूस लगा था। उक्त कट्टे का महेश गुर्जर के पास कोई लायसेंस न होने से मौके पर समक्ष पंचान आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्टा मय एक जिन्दा राउण्ड के जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी महेश गुर्जर थाना कोलारस एवं थाना फिजीकल, थाना कोतवाली शिवपुरी के चोरी, लूट, डकैती, मारपीट जैसे कई अपराधों में पूर्व से अपराधी रहा है। उक्त आरोपी थाना कोलारस एवं थाना फिजीकल शिवपुरी के गिरफ्तारी वारंट में काफी समय से फरार चल रहा था। इस कार्यवाही में निरी. रवि चौहान, उनि.सौरभ तोमर, प्र.आर. दिलीप सिंह राजावत, प्र.आर. सुभाष यादव, प्र.आर. नरेश दुबे, प्र.आर. विपिन भदौरिया , आर. नाहरसिंह, आर. देशराज राठौर, आर. राहुल रावत, आर.चा. बलराम मोगिया की विशेष भूमिका रही।
थाना करैरा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को दस्तयाव कर आरोपी को किया गिरफ्तार किया
शिवपुरी-बीती 05 मार्च को फरियादी ने अपनी नाबालिग लडकी उम्र 17 वर्ष 07 माह के घर से बिना बताये चले जाने के संबंध मे रिपोर्ट की थी फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना करैरा पर अपराध धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक अमन सिह राठौड़ के द्वारा बालक, बालिकाओ की शीघ्र दस्तयावी अभियान के जीरो टालरेन्स अपनाने के निर्देश दिये गये उक्त निर्देश के पालन में अति.पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी करैरा शिवनारायण मुकाती के कुशल मार्गदर्शन विवेचना को दौरान अविलम्ब कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को दस्तयाव कर बालिका के कथन लिये गये जिसमे आधार पर प्रकरण मे धारा 64,87 बीएनएस, द पोस्को एक्ट इजाफा की गई एव आरोपी सतेन्द्र लोधी पुत्र देवी सिहं लोधी उम्र 19 साल निवासी मथुरापुरा मजरा भडरा जिला झांसी (उ.प्र.) को आज दिनांक 13.03.2025 को गिरफ्तार कर मा. न्यायालय करैरा मे पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी.विनोद छावई, उनि रामानंद पचौरी, उनि अंजली सिहं, प्रआर प्रभावाती लोधी, आर विकास, आर.नरेन्द्र, मआर. नीलम परिहार, मआर काजल मआर देवकी शामिल रहे।
शिवपुरी-बीती 05 मार्च को फरियादी ने अपनी नाबालिग लडकी उम्र 17 वर्ष 07 माह के घर से बिना बताये चले जाने के संबंध मे रिपोर्ट की थी फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना करैरा पर अपराध धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक अमन सिह राठौड़ के द्वारा बालक, बालिकाओ की शीघ्र दस्तयावी अभियान के जीरो टालरेन्स अपनाने के निर्देश दिये गये उक्त निर्देश के पालन में अति.पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी करैरा शिवनारायण मुकाती के कुशल मार्गदर्शन विवेचना को दौरान अविलम्ब कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को दस्तयाव कर बालिका के कथन लिये गये जिसमे आधार पर प्रकरण मे धारा 64,87 बीएनएस, द पोस्को एक्ट इजाफा की गई एव आरोपी सतेन्द्र लोधी पुत्र देवी सिहं लोधी उम्र 19 साल निवासी मथुरापुरा मजरा भडरा जिला झांसी (उ.प्र.) को आज दिनांक 13.03.2025 को गिरफ्तार कर मा. न्यायालय करैरा मे पेश किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी.विनोद छावई, उनि रामानंद पचौरी, उनि अंजली सिहं, प्रआर प्रभावाती लोधी, आर विकास, आर.नरेन्द्र, मआर. नीलम परिहार, मआर काजल मआर देवकी शामिल रहे।
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