शिवपुरी- बीते लगभत तीन वर्ष पूर्व 22 जनवरी 2022 को देहात थाना क्षेत्रांतर्गत में लुहारपुरा में मिली एक युवक की लाश के मामले में साक्ष्य पर विचार करते हुए माननीय विशेष सत्र न्यायालय के द्वारा 4अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया गया। जिनमें से तीन महिलाऐं व एक पुरूष शामिल है। इस मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 26.01.2022 को फरियादी धनीराम ने इस आशय की सूचना थाना देहात में दी कि 24.01.2022 को रात्रि शिब्बू उर्फ शिवनारायण पड़ौस की तेरहवीं से खाना खाकर आया और पाटौर में आकर सो गया। 26.01.2022 को जब सोकर नहीं जागा तब सूचना के आधार पर देहात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और दरवाजातोड़ा तो देखा कि फरियादी का भाई घर में बिना कपड़ों के लेटा गया, उक्त सूचना पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई और मर्ग की प्रारंभिक जांच की गई। मर्ग जांच उपरांत साक्षीगणों के कथन किए गए, साक्षीगणों के कथनों के उपरांत देहात थाना पुलिस ने तीन महिला व एक पुरूष को धारा 302/34 भादवि का आरोपी बनाकर आरोपीगणों के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय में पेश किया तथा प्रकरण उपार्पण के पश्चात विशेष अपर पत्र न्यायालय के समक्ष आया तो यहां अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा अभियुक्तों की ओर से पैरवी करते हुए तथ्य प्रस्तुत किए गए। जहां माननीय न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर 4 अभियुक्त जिसमें 3 महिलाऐं व 02 पुरूष शामिल है, को दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
शिवपुरी- बीते लगभत तीन वर्ष पूर्व 22 जनवरी 2022 को देहात थाना क्षेत्रांतर्गत में लुहारपुरा में मिली एक युवक की लाश के मामले में साक्ष्य पर विचार करते हुए माननीय विशेष सत्र न्यायालय के द्वारा 4अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया गया। जिनमें से तीन महिलाऐं व एक पुरूष शामिल है। इस मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 26.01.2022 को फरियादी धनीराम ने इस आशय की सूचना थाना देहात में दी कि 24.01.2022 को रात्रि शिब्बू उर्फ शिवनारायण पड़ौस की तेरहवीं से खाना खाकर आया और पाटौर में आकर सो गया। 26.01.2022 को जब सोकर नहीं जागा तब सूचना के आधार पर देहात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और दरवाजातोड़ा तो देखा कि फरियादी का भाई घर में बिना कपड़ों के लेटा गया, उक्त सूचना पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई और मर्ग की प्रारंभिक जांच की गई। मर्ग जांच उपरांत साक्षीगणों के कथन किए गए, साक्षीगणों के कथनों के उपरांत देहात थाना पुलिस ने तीन महिला व एक पुरूष को धारा 302/34 भादवि का आरोपी बनाकर आरोपीगणों के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय में पेश किया तथा प्रकरण उपार्पण के पश्चात विशेष अपर पत्र न्यायालय के समक्ष आया तो यहां अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा अभियुक्तों की ओर से पैरवी करते हुए तथ्य प्रस्तुत किए गए। जहां माननीय न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर 4 अभियुक्त जिसमें 3 महिलाऐं व 02 पुरूष शामिल है, को दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
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