सागर । रेल्वे स्टेशन पर भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी प्रियांश अहिरवार को भा.द.वि. की धारा- 379 भादवि के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपीलीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान एम. के. शर्मा जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया । मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने की ।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है दिनॉक 18.01.2017 को फरियादी निशांत सेन निवासी चॉदपुर पुलिस थाना रहली ने पुलिस अधीक्षक सागर के समक्ष इस आशय का आवेदन दिया कि दिनॉक 17.01.2017 को शाम 7ः30 बजे अपने रूम पार्टनर को सागर रेल्वे स्टेशन छोड़ने आया था जहॉ अत्यधिक भीड़ थी किसाी अज्ञात अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पेंट की जेब मे रखा मोबाईल लेनेवो कंपनी का निकाल लिया, उसने मोबाइल ढूढ़ने का काफी प्रयास किया परंतु मोबाईल नहीं मिला अतः मोबाईल ट्रेस कर वापस दिलाने जाने का निवेदन किया । उक्त आवेदन कि आधार पर थाना कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध धारा-379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना के दौरान साइबर सेल से प्राप्त सी.डी.आर. के आधार पर आरोपी प्रियांश अहिरवार को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल जप्त किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुरभि सिंह सुमन की न्यायालय द्वारा आरोपी को भा.द.वि. की धारा- 379 भादवि के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया था जिसकी अपील आरोपी द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष की गई थी जहॉ सुनवाई उपरांत अपील निरस्त करते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान एम.के. शर्मा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा को यथावत रखते हुये दंडित किया।
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