शिवपुरी-जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने एक फैसले में शिकायतकर्ता को उसके द्वारा खरीदी गई टाटा नेक्सन कार में आई खराबी को दुरुस्त करने एवं कार के दुरुस्त न होने की दशा में कार के दोषपूर्ण पार्ट्स बदलकर उसी कंपनी के नये पार्ट्स कार में लगाए जाने सहित 7000 रुपए की क्षतिपूर्ति भी शिकायतकर्ता को दिलाए जाने का आदेश पारित किया, शिकायतकर्ता की और से पैरवी एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव एवं उनके सहयोगी अभिभाषक मनोज पाठक, नरेश शाक्य, तनिश भार्गव द्वारा की गई।शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता सुषमा गौतम ने टाटा कंपनी की नेक्सान कार, समर्थ कार प्राइवेट लिमटेड ग्वालियर के माध्यम से दिनांक 18/02/2021 को क्रय की थी, कार की वारंटी दो वर्षों की कंपनी द्वारा प्रदान की गई थी, किन्तु वारंटी अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही शिकायतकर्ता की कार की पॉवर विंडो, बैटरी, टायरों में खराबी आ गई, तब उस कार को ठीक करवाने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर पर दिनांक 16/02/2023 को ले जाया गया तो टाटा सर्विस सेंटर ने कार की वारंटी दिनांक 10/02/2023 को ही समाप्त होना बतलाया और शिकायतकर्ता की कार ठीक नहीं की, जिससे दुखित होकर शिकायतकर्ता ने यह शिकायत टाटा कंपनी एवं कार विक्रेता के विरुद्ध अपनी कार को दुरूस्त करवाए जाने और क्षतिपूर्ति प्राप्ति हेतु अपने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से उपभोक्ता आयोग शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत करवाई।
माननीय अध्यक्ष उपभोक्ता आयोग शिवपुरी आर. पी. शर्मा, एवं सदस्या श्रीमती अंजू गुप्ता ने शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों से सहमत होते हुए टाटा कार कंपनी एवं समर्थ कार प्राइवेट लिमटेड के विरुद्ध आदेश दिया कि टाटा कंपनी और समर्थ कार प्राइवेट लिमिटेड संयुक्तत अथवा पृथकत शिकायतकर्ता की कार में आई खराबी को ठीक करे, यदि कार के खराब पार्ट ठीक करना संभव न हो तो नवीन पार्ट (टायर, बैटरी,पावर विंडो) संयोजित करे, साथ ही 7000 रुपए की भी क्षतिपूर्ति राशि भी शिकायतकर्ता को अदा करे।
No comments:
Post a Comment