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Thursday, December 5, 2024

पीसीपीएनडीटी एक्ट का पालन न करने पर सोनोग्राफी सेंटर को नोटिस जारी


पीसीपीएनडीटी कमेटी ने किया था निरीक्षण पाई कमियां

शिवपुरी। पीसीपीएनडीटी एक्ट का पालन न करने पर शिवपरीु शहरी क्षैत्र में संचालित शिवा इमोजिंग एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर पोहरी रोड शिवपुरी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा उक्त सेंटर का निरीक्षण करने पर पाई गई कमियों के उपरांत दिया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजय ऋषीश्वर ने प्रेस को जारी जानकारी में बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कन्या भूं्रण हत्या को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट म.प्र. में लागू किया गया है। सोनोग्राफी सेंटरों का संचालन करने वाले संस्थानों का शासन द्वारा पीसीपीएनटीडी एक्ट के अंतर्गत निर्देशित नियमों का पालन करना होता है। इस अधिनियम के तहत शासन स्तर से एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य  आलोक एम इन्दौरिया, एडवोकेट संजीव विलगैया, राजेन्द्र राठौर सहित नोडल अधिकारी डॉ आशीष व्यास, एएसओ आईपी गोयल द्वारा शिवा इमोजिंग एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर पोहरी रोड शिवपुरी का निरीक्षण किया। जिसमें पाया कि रेट लिस्ट एक सादे कागज पर मुद्रित कर एक कोने में लगा दी गई थीं जबकि रेट लिस्ट पढनीय अक्षरों में तैयार कर लगाई जानी थी। 

इसके अलावा भ्रूण एवं लिंग परीक्षण न किए जाने की जानकारी रिसेपशन के पीछे दिखने योग्य उचाई पर लगाई जावे तथा चित्रात्मक प्रदर्शन भी किया जाना था वह नहीं की गई है। इसी प्रकार लैटवाथ में खासी गंदगी पाई गई, स्वंय चिकित्सक एवं स्टाफ कोई डे्रस कोड में नही था। डॉ.संजय ऋषीश्वर ने बताया कि शिवा इमोजिंग एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर पोहरी रोड शिवपुरी को पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नोटिस जारी कर सात दिवस में जबाव प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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