शिवपुरी-शिवपुरी जिले के ग्राम बीलारा में बिजली चोरी के एक प्रकरण में विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 55 हजार रुपए प्रतिकर स्वरूप सिविल दायित्व निर्धारित किया है।
परिवादी मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के उपमहाप्रबंधक अरूण कुमार शर्मा के कंपनी अधिवक्ता यौगेन्द्र कुमार विजयवर्गीय ने बताया निरीक्षककर्ता अधिकारी एम.एस.कुरेशी न विद्युत कंपनी के अजानसिंह व कपिल उपाध्याय मीटर रीडर बडौदी के साथ धारा 135 के अंतर्गत इस मामले में पंचनामा बनाकर आरोपी को 54 हजार 930 रूपए का बिल अदायगी के लिए दिया था लेकिन आरोपी ने बिल की अदायगी नहीं की। जिस पर बिजली कंपनी की ओर से उक्त परिवाद प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी नरेश चिडार को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावस एवं 55 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।
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