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Friday, November 22, 2024

शिवपुरी में झीलों के मामले में एनजीटी ने दिए निर्देश


जलकुम्भी हटाओ,अतिक्रमण हटाओ, अगली तारीख 12 दिसम्बर

शिवपुरी- सांख्य सागर झील और जाधव सागर झील में जलकुंभी को हटाने के लिए एनजीटी द्वारा सख्त निर्देश दिए हैं। शिवपुरी में पिछले दो-तीन सालों से सांख्य सागर झील और जाधव सागर झील में जलकुम्भी फैल गई थी जिससे पूरी झील की प्रसिस्थितीय प्रणाली बिगड़ गई थी। पूरे शहर के नालों से कचरा बहते हुए जाधव सागर झील में आता है और फिर यही कचरा पूरा सांख्य सागर झील में आ जाता है जिससे झील प्रदूषित हो रही हैं और वन्प्रनियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

शहर में मीडिया द्वारा एवं अन्य सामाजिक चेतना रखने वाले व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर इस माले को उठाया है लेकिन कोई भी ठोस कार्यवाही प्रशासन या नेशनल पार्क द्वारा नही की गई है। शहर के मीडियाकर्मियों और अभिषेक(द बेटर शिवपुरी) द्वारा यह मामले को एनजीटी में लगाया गया जिसके बाद एनजीटी द्वारा एक कमिटी गठित की गई और इस कमिटी द्वारा मौके पर जांच कर एक प्रतिवेदन कोर्ट में दिया गया है। एनजीटी द्वारा गठित कमिटी के सुझावों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं जिसमें जाधव सागर, सांख्य सागर और करबला क्षेत्र में सभी अत्रिक्रमण हटाने को निर्देशित किया है, 

जाधव सागर से कचरा रोकने के लिए एक मल्टीलेयर स्क्रीन वाल तैयार करना, जाधव सागर और संख्या सागर के चारों तरफ फेंसिंग और सूचना पटल लगाना, दोनों झीलों में से जलकुम्भी हटाने के निर्देश, जाधव सागर और सांख्य सागर में कोई भी काम करने से पहले राज्य वेटलैंड अथॉरिटी से परामर्श बिना नही किया जाए, दोनों झीलों में सीवर के पानी को रोकने हेतु नगर पालिका और पीएचई को निर्देश दिए। इस मामले में पैरवी अभय जैन एवं राशिका नारायण अधिवक्ता द्वारा की गई एवं अगली सुनवाई 12 दिसम्बर को नियत है।

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