करोड़ों रूपये की मशीनें खरीदने के बाद भी हुई अनुपयोगी, बिना पीआईसी पारित की करोड़ों की खरीदारीशिवपुरी- नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ कमलेश शर्मा के भ्रष्टाचार को लेकर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी के द्वारा आर्थिक अपराध के महानिदेशक को शिकायत कर मामले में जांच करते हुए कार्यवाही की मांग की है साथ ही तत्कालीन सीएमओ के बाद से अब तक के सीएमओ के द्वारा भी इस मामले में कोई कार्यवाही ना किए जाने को लेकर भी अधिवक्ता विजय तिवारी ने नाराजगी प्रकट की और इस मामले में अब तक के सीएमओ के द्वारा कोई उचित क्यों नहीं उठाया गया, इस मामले में भी कार्यवाही को लेकर पत्र व्यवहार किया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस लाख रूपये से अधिक की खरीदी हेतु प्रेसीडेंट इन काउंसिल की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति आवश्यक है किंतु तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी कमलेश शर्मा द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु पी.आई.सी. से बिना कोई स्वीकृति किए ही नगरपालिका परिषद शिवपुरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश शर्मा ने शहर की सफाई व्यवस्था हेतु दिनांक 11.05.2015 को विज्ञप्ति कमांक 2015/465/11.05.2015 प्रकाशित कराई थी, उक्त निविदा के प्रकाश में मे. अदिति सेल्स एंड हॉर्टीकल्चर इंदौर को दिनांक 27.06.2015 को कार्यादेश जारी किया गया तथा आश्चर्यजनक रूप से उसी दिनांक को आठ मशीनें कैटल कैचर मशीन राशि 11,35,839/-की चलित शौचालय 10 सीटर राशि 10,21,896/- तथा मूत्रालय एफ.आई.पी. मटेरियल मूल्य 10,72,641/-, मिनी स्काय लिफ्ट राशि 9,98,184/-रूपये इस प्रकार कुल 8 मशीनें 71,69,000/- में मशीनें प्रदाय की थीं।
इसे लेकर बीती 17.08.2016 को नगरपालिका परिषद शिवपुरी की प्रेसीडेंट इन काउंसिल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया कि उक्त मशीनें अनुपयोगी होने से संबंधित फर्म को वापस की जावें तथा उनका भुगतान ना किया जावे। उक्त प्रस्ताव पारित होने के पश्चात भी तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी कमलेश शर्मा द्वारा उक्त मशीनें संबंधित फर्म अदिति सेल्स को भुगतान करने का एम.एस.एम.ई काउंसिल भोपाल द्वारा आदेश पारित किया गया। मध्य प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन (एम.एस.एम.ई) काउन्सिल भोपाल द्वारा उक्त मशीनों के संबंध में पारित आदेशो के तहत नगरपालिका परिषद शिवपुरी के अधिकारियों द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु नगरपालिका परिषद शिवपुरी को 3,60,31000/- राशि का आर्थिक नुकसान उठाने हेतु बाध्य होना पड़ा।
उक्त संपूर्ण धनराशि की वसूली हेतु वर्ष 2015 से आज दिनांक तक पदस्थ मुख्य नगरपालिका अधिकारीगण उत्तरदायी हैं। ऐसे में तत्कालीन सीएमओ के द्वारा दिनांक 27.06.2015 को उक्त फर्म को मशीनें प्रदान करने हेतु आदेश जारी किया और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश शर्मा द्वारा उक्त दिनांक 27.06.2015 को ही आठ मशीनें प्राप्ति की अभिस्वीकृति भी प्रदत्त कर दी। जबकि वास्तविकता में मशीनें 08 ना होकर कुल 04 मशीनें ही नगरपालिका को प्राप्त हुई थीं। इस प्रकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश शर्मा द्वारा असत्य रूप से 08 मशीनों की प्राप्ति देने से परिषद को लाखों रूपये का नुकसान हुआ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी ने आर्थिक अपराध में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि नगरपालिका परिषद शिवपुरी में दिनांक 27.06.2015 से आज दिनांक तक पदस्थ समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक यंत्री एवं अन्य कर्मचारीगण द्वारा उक्त 8 मशीनें जिनमें से वास्तविक रूप में कुल 4 मशीनें ही नगरपालिका परिषद शिवपुरी को प्रात हुई के संबंध में कोई वैधानिक कार्यवाही नही की गई, इस प्रकार उक्त अवधि के दौरान पदस्थ समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी गण एवं नगरपालिका परिषद शिवपुरी का अन्य स्टाफ द्वारा अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु नगरपालिका परिषद शिवपुरी को करोड़ों रूपये का आर्थिक नुकसान उठाने हेतु विवश किया ऐसे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।
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