शिवपुरी- न्यायालय रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने 15 लाख रु. के तीन चेक बाउंस मामले में बड़ौदी पर कबाड़ा व्यवसाई आरोपी छोटा लुहारपुरा शिवपुरी निवासी रविशंकर (44) पुत्र द्वारिका प्रसाद झा को 1 साल की कैद और प्रतिकर के रूप में 21.93 लाख रु. भुगतान के आदेश दिए हैं। मामले में आवेदक पक्ष से पैरवी वकील शैलेंद्र समाधिया ने की है।
अभियोजन के अनुसार जानकी बिहार कॉलोनी शिवपुरी निवासी दीपक शाक्य ने रविशंकर झा जो कि बड़ौदी में कबाड़ा व्यवसाई के रूप में गोदाम से कबाड़ा कारोबार के लिए 15 लाख रु. दिए थे। इसमें 19 मार्च 2019 को 8 लाख रु. व 25 मार्च 2019 को 7 लाख रु. दिए थे। उक्त रकम के एवज में रविकुमार ने 16 दिसंबर 2019 को 5-5 लाख रु. के तीन चेक दिए थे। तीनों चैक 1 जनवरी 2020 को बाउंस हो गए। 21 जनवरी को नोटिस जारी किया तो कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट में परिवाद दायर किया। आरोपी पक्ष ने तर्क रखा कि उसने परिवादी के संग मिलकर प्लॉट खरीदा था। उसी के संदर्भ में चेक दिए थे। सबूतों के आधार पर 15 लाख रु. का लेनदेन प्रमाणित मानते हुए आरोपी रविशंकर झा को 1 साल के कारावास से दंडित किया है। साथ ही परिवादी को 21.93 लाख रु. के प्रतिकर के रूप में आदेश दिनांक से अपील अवधि के भीतर देना होंगे।
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