शिवपुरी- माननीय न्यायालय से दोषमुक्त हुए पक्षकार ने अभिभाषक फिरोज का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया और उनकी कार्यशैली को सराहा। बताना होगा कि आपसी लेन देन के चलते इकरार खान पुत्र इक़बाल अहमद निवासी रहमत नगर जवाहर कॉलोनी के अनुसार रत्न सिंह रावत पुत्र हरचंदी रावत निवासी काली माता मंदिर के पीछे अरविंद वार्ड गौशाला शिवपुरी ने 310000/- रूपये लिए थे और तय समय सीमा 17/01/2019 को अदा नहीं किए, इकरार द्वारा दावा न्यायलय में पेश किया था। अभियुक की ओर से पैरवी एडवोकेट फिरोज खान ने की। जिसमें अधिवक्ता फिरोज खान के द्वारा की गई मामले की पैरवी को देखकर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायलय ने दोनो पक्षों की ओर से दलील और गवाहान की सुनवाई के उपरांत आरोपी रत्न सिंह रावत को दोषमुक्त कर दिया। इस पक्षकार की ओर से अधिवक्ता फिरोज खान का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया और उनकी कार्यशैली को सराहा गया।
शिवपुरी- माननीय न्यायालय से दोषमुक्त हुए पक्षकार ने अभिभाषक फिरोज का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया और उनकी कार्यशैली को सराहा। बताना होगा कि आपसी लेन देन के चलते इकरार खान पुत्र इक़बाल अहमद निवासी रहमत नगर जवाहर कॉलोनी के अनुसार रत्न सिंह रावत पुत्र हरचंदी रावत निवासी काली माता मंदिर के पीछे अरविंद वार्ड गौशाला शिवपुरी ने 310000/- रूपये लिए थे और तय समय सीमा 17/01/2019 को अदा नहीं किए, इकरार द्वारा दावा न्यायलय में पेश किया था। अभियुक की ओर से पैरवी एडवोकेट फिरोज खान ने की। जिसमें अधिवक्ता फिरोज खान के द्वारा की गई मामले की पैरवी को देखकर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायलय ने दोनो पक्षों की ओर से दलील और गवाहान की सुनवाई के उपरांत आरोपी रत्न सिंह रावत को दोषमुक्त कर दिया। इस पक्षकार की ओर से अधिवक्ता फिरोज खान का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया और उनकी कार्यशैली को सराहा गया।
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