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Saturday, October 5, 2024

नए कानूनों में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए है कई बदलाव : राघवेन्द्र शर्मा


शक्ति अभिनदंन अभियान के तीसरे दिन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन

शिवपुरी-भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई अपराधों को जोड़ा गया है। जैसे- शादी का वादा कर धोखा देने के मामले में 10 साल तक की जेल होगी। नस्ल, जाति- समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा होगी, किसी महिला के साथ गैंगरेप के अपराध में शामिल हर एक व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जो उम्रकैद तक बढ़ाई जा सकती है, बीएनएस के सेक्शन 70 (2) के मुताबिक अगर पीडि़त 18 साल से कम यानी नाबालिग है तो गैंगरेप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को फांसी तक की सजा हो सकती है। यह जानकारी प्रदान की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित शक्ति अभिनंदन अभियान के तहत आयोजित जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी राघवेन्द्र शर्मा ने। 

इस दौरान कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में विभाग की सुपरवाइजर्स, छात्रावास अधीक्षक, एनजीओ के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र सिंह अम्ब, परियोजना अधिकारी शहर नीलम पटेरिया, परियोजना अधिकारी शिवपुरी ग्रामीण केशव गोयल, परियोजना अधिकारी पोहरी नीरज गुर्जर ने अपने अपने विचार रखे। सामाजिक कार्यकर्ता जीतेश जैन एवं जितेंद्र दांगी मौजूद रहे।

झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना अपराध
शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध को अपराध की श्रेणी में डाला गया है। इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति शादी, रोजगार या छल करके महिला से यौन संबंध बनाता है तो ये अपराध होगा। इसके लिए दस साल तक की सजा बढ़ाई जा सकती है साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति पहचान छिपाकर शादी करता है तो उस पर भी दस साल तक की सजा का नियम लागू होगा। कार्यक्रम में ममता संस्था की संयोजक कल्पना रायजादा एवं बाल संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा के द्वारा पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गई।

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