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Friday, October 18, 2024

नाबालिक के साथ दुष्कर्म एवं पास्को एक्ट के आरोपी को 7 साल की सजा


शिवपुरी-
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के द्वारा अपराधों मे फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी कर अपराधों की विवेचना समय पर पूर्ण करने, अपराधों मे ज्यादा से ज्यादा साक्ष जुटा कर माननीय न्यायालय पेश किये जाने एवं आरोपियों को सजा दिला कर फरियादी को न्याय दिलाने के लिये हेतु विवेचना कार्य को सही से किये जाने हेतु समस्त विवेचको व थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते रहे हैं। उक्त निर्देशों का पालन करते हुये पुलिस थाना पोहरी द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म के अपराध को गंभीरता से लिया गया एवं पोस्को एक्ट मे विवेचना पूर्ण की गयी, जिसमे 17.10.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये 7 बर्ष कारावास एवं 3000रु के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

जानकारी के अनुसार बीती 24.07.2023 को थाना पोहरी पर फरियादिया द्वारा अपनी नाबालिक बालिका के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई थी कि मेरी नाबालिक पुत्री मंदिर के पास खेलने गयी थी उसी बीच गांव के ही आरोपी धनीराम उर्फ धन्नी नामदेव द्वारा नाबालिक बालिका को पकड़ लिया एवं गलत काम किया। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुये थाना पोहरी पर अपराध क्रमांक 189/2023 धारा 376, 376(्रक्च), 511, 506 भादवि एवं 5(रू)/6 पोस्को एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया। मामला नाबालिक बालिका से जुड़ा होने से पुलिस द्वारा गंभारता से विवेचना की गयी एवं घटना से जुड़े गयी साक्षों को एकत्रित किया गया। पुलिस द्वारा घटना से जुड़े लोगों व साक्षियों के बयान लेकर आरोपी की गिरफ्तारी की गयी। शिवपुरी पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा समस्त साक्षों एवं आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 17.10.2024 को आरोपी धनीराम उर्फ धन्नी नामदेव पुत्र लकमी नामदेव उम्र 50 साल निवासी मां भगवती कॉलोनी पोहरी थाना पोहरी को दोषी पाते हुये 07 वर्ष के कारावास व 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त कार्यवाही मे शिवपुरी पुलिस की अहम भूमिका रही जिससे आरोपी को सजा सुनाई जा सकी।

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