शिवपुरी-पुलिस अधीक्षक अमनसिंह राठौड, एएसपी संजीव मुले व एस.डी.ओ.पी.पिछोर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खनियाधाना सुरेश शर्मा के द्वारा अवैध रूप से शराब बेच रहे एक विक्रेता को पकड़ा और आरोपी के कब्जे से 150 लीटर शराब कीमत 45000 रूपये बरामद करते हुए आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।थाना प्रभारी खनियाधाना सुरेश शर्मा ने बताया कि जरिए मुखबिर के सूचना मिली कि ग्राम नदनबारा मे प्रतीक्षालय के पास गुमटी के पास एक व्यक्ति हाथ भट्टी की बनी हुई कच्ची शराब की भरी हुई कैनों को बेचने की फिराक मे खडा हुआ है। जिस पर बताए गए स्थान ग्राम नदनवारा प्रतीक्षालय के पास पहुंचे तो वहां संजू राजा पुत्र चन्द्र भान सिंह चौहान उम्र 24 साल निवासी ग्राम नदनवारा थाना खनियाधाना जिला शिवपुरी मिला व गुमटी के पास मे रखी तीन प्लास्टिक कैनों के बारे मे पूछा तो उसने तीनों कैनों को स्वयं की होना बताया, जब तीनो कैनों के ढक्कन को खोलकर देखा एवं सूघकर देखा तो तीनों कैनों मे हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब जैसी तीखी गंध आ रही थी सभी ने हाथ भट्टी की कच्ची शराब होने के पुष्टि की, दो कैनो मे करीब 60-60 लीटर व तीसरी कैन मे 30 लीटर कुल 150 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कीमती 45000 रुपये की होना पाई गई। तब आरोपी संजू राजा का यह कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट का पाया गया और अपराध क्रमांक 376/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक सुरेश शर्मा, सउनि प्रकाश सिंह कौरव, आर. बलराम, जयवीर सिंह गुर्जर, संदीप, हेमसिह, अनूप की विशेष भूमिका रही।
शिवपुरी-पुलिस अधीक्षक अमनसिंह राठौड, एएसपी संजीव मुले व एस.डी.ओ.पी.पिछोर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खनियाधाना सुरेश शर्मा के द्वारा अवैध रूप से शराब बेच रहे एक विक्रेता को पकड़ा और आरोपी के कब्जे से 150 लीटर शराब कीमत 45000 रूपये बरामद करते हुए आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।थाना प्रभारी खनियाधाना सुरेश शर्मा ने बताया कि जरिए मुखबिर के सूचना मिली कि ग्राम नदनबारा मे प्रतीक्षालय के पास गुमटी के पास एक व्यक्ति हाथ भट्टी की बनी हुई कच्ची शराब की भरी हुई कैनों को बेचने की फिराक मे खडा हुआ है। जिस पर बताए गए स्थान ग्राम नदनवारा प्रतीक्षालय के पास पहुंचे तो वहां संजू राजा पुत्र चन्द्र भान सिंह चौहान उम्र 24 साल निवासी ग्राम नदनवारा थाना खनियाधाना जिला शिवपुरी मिला व गुमटी के पास मे रखी तीन प्लास्टिक कैनों के बारे मे पूछा तो उसने तीनों कैनों को स्वयं की होना बताया, जब तीनो कैनों के ढक्कन को खोलकर देखा एवं सूघकर देखा तो तीनों कैनों मे हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब जैसी तीखी गंध आ रही थी सभी ने हाथ भट्टी की कच्ची शराब होने के पुष्टि की, दो कैनो मे करीब 60-60 लीटर व तीसरी कैन मे 30 लीटर कुल 150 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कीमती 45000 रुपये की होना पाई गई। तब आरोपी संजू राजा का यह कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट का पाया गया और अपराध क्रमांक 376/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का कायम कर विवेचना मे लिया गया। इस कार्यवाही में निरीक्षक सुरेश शर्मा, सउनि प्रकाश सिंह कौरव, आर. बलराम, जयवीर सिंह गुर्जर, संदीप, हेमसिह, अनूप की विशेष भूमिका रही।
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