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Sunday, September 1, 2024

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह की सश्रम कारावास की सजा एवं 67750 रुपये का लगा प्रतिकर


शिवपुरी-
चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपी ओम प्रकाश जाटव निवासी झींगुरा को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए 6 माह का कारावास एवं 67750/- रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया है। इस मामले में परिवादी केशव यादव निवासी झींगुरा शिवपुरी की ओर से अभिभाषक दीपक अग्रवाल ने पैरवी की।

     आरोपी ओम प्रकाश जाटव ने परिवादी केशव यादव से घरू जरूरत हेतु 90000 रूपये नगद उधार प्राप्त किए थे जिसके भुगतान हेतु आरोपी ने परिवादी को 90000 रूपये का चेक  दिए थे जब परिवादी ने अपनी उधार दी गई राशि 90000/- रूपये की मांग आरोपी से की तो आरोपी ने उधार राशि वापस करने से मना कर दिया जिस पर से परिवादी ने आरोपी के उक्त चैक बैंक में जमा किए जो अनादृत होने पर बैंक से परिवादी को बिना भुगतान के ही वापस प्राप्त हुये जिस पर से परिवादी ने अभिभाषक दीपक अग्रवाल से संपर्क किया और उनके द्वारा ही लीगल नोटिस भेजा गया और न्यायालय में पैरवी भी दीपक अग्रवाल अधिवक्ता से करवाई। न्यायालय में दोनो पक्षो की साक्ष्यो के आधार पर आरोपी ओम प्रकाश जाटव को दोषी मानते हुये 6 माह की सश्रम कारावास की सजा एवं 67750/- रूपये प्रतिकर दिये जाने एवं प्रतिकर अदा करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश पारित किया उक्त प्रकरण मे परिवादी की ओर से पैरवी दीपक अग्रवाल एवम मनी अग्रवाल अधिवक्तागण के द्वारा की गयी।

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