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Saturday, August 31, 2024

अति. पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम में ली गई क्राईम मीटिंग, दिये आवश्यक निर्देश


शिवपुरी-
पुलिस कन्ट्रोल रूम शिवपुरी में अति. पुलिस अधीक्षक संजीव मुले द्वारा जिले के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों तथा चौकी प्रभारियों की मीटिंग आयोजित की गयी। मीटिंग के दौरान जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण, थाना प्रभारीगण एवं चौकी प्रभारीगण उपस्थित हुये। जिन्हे मीटिंग के दौरान थाने का सतत् पर्यवेक्षण, थाने एवं चौकियों में लगे सीसीटीव्ही कैमरों की सुरक्षा तथा हवालात में बंद आरोपी की सुरक्षा एवं जनता के साथ पुलिस के व्यवहार आदि बिन्दुओं पर चर्चा की जाकर, समुचित दिशा-निर्देश जारी किये गये।

आरोपी को हवालात में रखने के दौरान सुरक्षा सहित दिए अन्य निर्देश
पुलिस का जनता के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिये, थानों में आंगन्तुक रजिस्टर पूर्व में संधारण कराया गया है। अत: थानों पर आने वाले व्यक्ति का नाम, पता एवं उसकी समस्या आदि का उल्लेख आंगन्तुक रजिस्टर में कराया जाकर, उसकी समस्या का क्या निराकरण, किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया का भी उल्लेख आवश्यक रुप से किया जावे। गिरफ्तार करने के पूर्व व्यक्ति की समग्र रूप से जामा-तलाशी कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, वह व्यक्ति अपने साथ कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं लिये हुए है। यदि निरूद्ध किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखना आवश्यक हो तो उसे तत्काल निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जावे। 

गिरफ्तार किये गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारजनों / वकील को अविलंब दी जावे। गैर-जमानती अपराधों में गिरफ्तार किये गए अपराधियों का तत्काल मेडीकल परीक्षण कराया जाए एवं चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य ठीक न होने का लेख करने पर उसे अस्पताल में ही उपचारार्थ रखकर उचित गार्ड की व्यवस्था की जावे। हवालात के दरवाजें एवं खिड़कियों को बंद रखा जाए एवं उन पर इस प्रकार जाली लगाई जावे कि उनके कुंदों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर पाना संभव न हो। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को थाने या जेल से न्यायालय ले जाते समय लगाई गई गार्ड, सतर्कता रखें और रास्ते में न तो स्वयं कहीं रूके और जलपान करें। साथ ही अभिरक्षा में रखे व्यक्ति को उसके परिजन आदि से किसी भी वस्तु का आदान प्रदान न करावें। महिला आरोपी के साथ सुरक्षार्थ महिला कर्मचारी को लगाया जावे एवं थाना एवं चौकी के हवालात का कैमरा हर हालत में चालू रहना चाहिये। 


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