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Monday, August 12, 2024

दुष्कर्म के आरोप में संलिप्त आरोपी को न्यायालय ने किया दोषमुक्त


शिवपुरी-
एक-दूसरे की पहचान होने के बाबजूद दुष्कर्म करने को लेकर दर्ज हुए झूठे मामले को लेकर सप्तम अपर सत्र माननीय न्यायालय श्री अमित कुमार गप्ता के द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई और मामले में अभियोजन अपने मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने में असफल रहा जिसके चलते माननीय न्यायालय से दुष्कर्म के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया। इस मामले में आरोपी पक्ष की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता अंकित वर्मा के द्वारा की गई।

मामला इस प्रकार है कि फरियादिया ने आरोपी अमित सोनी के विरुद्ध महिला थाना में रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई की कि उसका विवाह करीब 11 वर्ष पूर्व पंजाब में हुआ था उसके परिवार में आरोपी का आना जाना था। आरोपी ने बहला फुसलाकर उससे संबंध बढ़ा लिए और गलत रूप से शारीरिक संबंध बना लिए और आरोपी ने फरियादिया का तलाक करा दिया और स्वयं शादी का झांसा देकर तीन साल तक लगातार बलात्कार करता रहा और बिना बताए आरोपी अमित ने अन्य युवती से विवाह कर लिया। उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 एवं 506 के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जिस पर आरोपी ने अपने बचाव में बताया की, वह पूर्ण रूप से निर्दोष है और पूर्व से ही शादीशुदा होकर दो बच्चो का पिता है। फरियादी से उसका कभी कोई संपर्क नहीं रहा, फरियादीया के पति से उसकी मित्रता थी और लेनदेन के विवाद को लेकर झूठा मामला पंजीबद्ध करा दिया है न्यायालय के समक्ष आई सम्पूर्ण लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में दी गई। चुनौती एवं तर्को के आधार पर अभियोजन अपने मामले को प्रमाणित करने में असफल रहा जिस पर से सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित कुमार गुप्ता के न्यायालय से आरोपी अमित सोनी पुत्र दुर्गाप्रसाद सोनी निवासी शंकर कॉलोनी को दोषमुक्त करार दिया है। उक्त मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अंकित वर्मा एडवोकेट द्वारा की गई।

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