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Tuesday, August 13, 2024

कांग्रेस नेता को मोबाईल पर धमकी देने वाला आरोपी हुआ दोषमुक्त


शिवपुरी-
थाना फिजीकल में बीती 17 सितम्बर को फरियादी अजय गुप्ता को मोबाईल पर जान से मारने की धमकी के मामले में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी शिवपुरी अमित प्रताप सिंह के द्वारा मामले में फैसला देते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार फरियादी अजय गुप्ता निवासी लाल कोठी फिजीकल शिवपुरी ने थाना फिजीकल में 17.09.2022 को रिपोर्ट की थी कि दिनांक 17.09.2022 को करीब 3:30 बजे दोपहर के समय अपने घर पर सत्यम नायक के साथ बैठा था, तभी मोबाईल नं. 7000291511 से अतुल सेंगर निवासी फिजीकल शिवपुरी नाम के एक व्यक्ति का फोन आया जिस पर अजय गुप्ता ने कॉल रिसीव कर स्पीकर ऑन किया तो अतुल सेंगर ने फरियादी को फोन पर मॉ-बहिन की गंदी-गंदी गालियां दी जिससे फरियादी के मान सम्मान को ठेस पहुंची, इसके बाद वह बोला कि वह पुराना बदमाश है और हत्या करता रहा है और फरियादी को जान से खत्म कर देगा, यह मोबाईल पर धमकी दी गई। जिस पर थाना फिजीकल में फरियादी अजय गुप्ता के द्वारा रिपोर्ट उपरांत माननीय न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चार्जशीट पेश की गई। प्रकरण में समस्त गवाही उपरांत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी शिवपुरी अमित प्रताप सिंह के न्यायालय ने समस्त साक्ष्य का विवेचना कर आरोपी अतुल सेंगर को दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

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