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Wednesday, August 14, 2024

चैक बाउंस मामले में आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास व 3 लाख 85 हजार रूपये प्रतिकर से किया दण्डित


प्रतिकर जमा ना करने पर एक माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त की सजा

शिवपुरी- एक-दूसरे से परिचित होने के कारण उधार लिए ऋण को नहीं चुकाने वाले आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा पाठक बौरासी के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास एवं 3 लाख 85 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

परिवाद के अनुसार परिवादी रेखा गुप्ता निवासी पटेल नगर शिवपुरी से परिचित होने के चलते अभियुक्त मयंक शर्मा पुत्र संतोष शर्मा निवासी राघवेन्द्र नगर, शिवपुरी एक-दूसरे से भलीभांति परिचित थे। परिवादी रेखा गुप्ता से आरोपी मयंक शर्मा ने अपनी पारिवारिक एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 लाख रूपये की राशि 08.06.2021 को प्राप्त किए थे और उक्त दिनांक को ही उधार ली गई राशि के भुगतान हेतु बंधन बैंक शाखा शिवपुरी का 23.06.2021 का चैक भुगतान हेतु प्रदत्त किया था। आरोपी मयंक शर्मा ने कहा था कि उक्त चैक भुगतान हेतु अपने बैंक खाते में जमा कर देना तो आवश्यक रूप से चैक का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। परिवादी रेखा गुपत्ज्ञ ने अभियुक्त मयंक शर्मा के द्वारा भुगतान हेतु प्रदत्त चैक अपनी शाखा बंधन बैंक शाखा शिवपुरी में जमा किया तो आरोपी मयंक शर्मा का चैक अपर्याप्त निधि के साथ बैंक रिटर्न मेमो के साथ वापिस प्राप्त हुआ। उक्त चैक बाउंस हो जाने के बाद चैक राशि की मांग हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी मयंक शर्मा को भेजा गया। 

आरोपी मयंक शर्मा ने नोटिस के 15 दिवस बीत जाने के बाद भी उक्त धन राशि परिवादी रेखा गुप्ता को अदा नहीं की। तब परिवादी रेखा गुप्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पूजा पाठक बौरासी के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त मयंक शर्मा को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 6 माह का सश्रम कारावास एवं 3 लाख 85 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी रेखा गुप्ता को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

लूट के मामले में आरोपी हुआ दोषमुक्त
्रशिवपुरी- बड़ा गांव के पास हुई लूट की घटना को लेकर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (म.प्र.डकैती एवं व्यपरण प्रभावित क्षेत्र) विवेक पटेल साहब की कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त किया है। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 20.01.2022 को फरियादी राजू कुशवाह निवासी बड़ौदी ने बंटी कुशवाह निवासी बड़ौदी के साथ जाकर थाना कोतवाली जिला शिवपुरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 19.01.2022 को लगभग सायं 4 बजे वह अपनी ऑटो की किश्त जमा करने के लिए अतुल कंपनी गुरूद्वारा के पास जा रहा था, बड़े गांव के रास्ते के पास नाई की दुकान के सामने बड़ौदी पर उसका पड़ौसी भूरा रावत पुत्र पप्पू रावत निवासी बड़ौदी अपने एक साथी के साथ मिला, जिन्होंने फरियादी को रोक लिया व ऑटो में बैठ गए। भूरा के साथी ने फरियादी को पकड़ लिया और भूरा ने फरियादी की जेब में रखे 11 हजार रूपये व ओप्पो कंपनी का मोबाईल  जबर्दस्ती छीनकर वहां से भाग गए। फरियादी ने अपने घर जाकर घटना अपने पुत्र अजय कुशवाह व अरविन्द कुशवाह को बताई और यह लोग भूरा व उसके साथी की तलाश करते रहे जो उसे नहीं मिले। उसके मोबाईल फोन में सिम नं.8435990761 आईडिया कंपनी की डली थी, 500-500 के 20 नोट एवं 100-100 के 10 नोट कुल 11 हजार रूपये थे, वह भूरा रावत के साथी को सामने आने पर पहचान लेगा। 

फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली जिला शिवपुरी में अप.क्रं.49/2022 धारा 392 भादवि 11/13 एमपीडीपीव्हीपी के एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा अनुसंधान कर चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में समस्त साक्ष्य उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (म.प्र.डकैती एवं व्यपरण प्रभावित क्षेत्र) विवेक पटेल साहब की कोर्ट ने आरोपी भूरा रावत को दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

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