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Monday, August 26, 2024

चैक बाउंस मामले में आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास व 3 लाख 12 हजार रूपये प्रतिकर से किया दण्डित


प्रतिकर जमा ना करने पर एक माह का साधारण कारावास अतिरिक्त की सजा

शिवपुरी- एक-दूसरे से परिचित होने के कारण उधार लिए ऋण को नहीं चुकाने वाले आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 माह का सश्रम कारावास एवं 3 लाख 12 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

परिवाद के अनुसार परिवादी राजकुमारी शर्मा निवासी एबी रोड़, शिवपुरी से परिचित होने के चलते अभियुक्त संतोष शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा निवासी वार्ड नं.16 गौशाला शिवपुरी एक-दूसरे से भलीभांति परिचित थे। परिवादी राजकुमारी शर्मा से आरोपी संतोष शर्मा ने अपनी पारिवारिक एवं कैंटीन में सामान बढ़ाने और नई दुकान खोलने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 2.50 लाख रूपये की राशि 10.01.2018 को प्राप्त किए थे और उक्त दिनांक को ही उधार ली गई राशि के भुगतान हेतु बंधन बैंक शाखा शिवपुरी का 10.05.2018 का चैक भुगतान हेतु प्रदत्त किया था। आरोपी संतोष शर्मा ने कहा था कि उक्त चैक भुगतान हेतु अपने बैंक खाते में जमा कर देना तो आवश्यक रूप से चैक का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। 

परिवादी राजकुमारी शर्मा ने अभियुक्त संतोष शर्मा के द्वारा भुगतान हेतु प्रदत्त चैक अपनी शाखा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाखा शिवपुरी में जमा किया तो आरोपी संतोष शर्मा का चैक अभियुक्त द्वारा भुगतान रूकवा देने के कारण बैंक रिटर्न मेमो के साथ वापिस प्राप्त हुआ। उक्त चैक बाउंस हो जाने के बाद चैक राशि की मांग हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी संतोष शर्मा को भेजा गया। आरोपी संतोष शर्मा ने नोटिस के 15 दिवस बीत जाने के बाद भी उक्त धन राशि परिवादी राजकुमारी शर्मा को अदा नहीं की। तब परिवादी राजकुमारी शर्मा ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया। 

दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त संतोष शर्मा को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 माह का साधारण कारावास एवं 3 लाख 12 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी राजकुमारी शर्मा को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव एवं सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य, हैदर खान के द्वारा की गई।

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