शिवपुरी-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश/सचिव योगेन्द्र कुमार त्यागी के मार्गदर्शन में गत दिवस सरस्वती विद्या मंदिर हाईस्कूल शिवपुरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेन्द्र कुमार चड़ार ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते बताया कि भारतीय संविधान के भाग-3 में उपबंधित मूल अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त हैं जैसे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बाक अभिव्यक्ति का अधिकार, छुआछूत के विरूद्ध अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धर्म शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि के साथ-साथ भारतीय संविधान के भाग-4क में उपबंधित 11 मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर विस्तार से जानकारी दी।
साथ ही वर्तमान समय में सायवर क्राईम के माध्यम से व्यक्ति एवं बच्चे कैसे शिकार हो जाते हैं ऐसे अपराधों से बचने के उपाय बताते हुए कहा कि किसी भी फैक लिंक पर किलिक न करें, ना ही किसी भी अनजान व्यक्ति को मोबाईल पर अपना खाता नम्बर, पासवर्ड, आधार, पैन नम्बर, ओटीपी आदि साझा न करने का संदेश दिया। इसके साथ ही नालसा ऐसिड हमले से पीडि़तों को मिलने वाली विधिक सेवा योजना के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन आचार्य उमेश ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य शशिकांत शर्मा सहित अन्य आचार्य सहित छात्र-छात्राऐं उपस्थित रहे।
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