शिवपुरी-शहर में जाधव सागर झील और संख्या सागर झील के संरक्षण और सम्वर्धन के लिए शहर के नागरिकों द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं जिसमे एक खास भूमिका शहर के पत्रकारों और समाज सेवियों की है जो प्रमुखता से शिवपुरी के विलुप्त एवं क्षय हो रही प्राकृतिक समपदा के मुद्दे को जनता, प्रशासन और प्रतिनिधियों के सामने उठा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के पत्रकार सेमुअल दस, देवेन्द्र समाधिया, जाग्रत अग्रवाल और अभिषेक दुबे(द बेटर शिवपुरी) द्वारा एनजीटी में शिवपुरी की जाधव सागर झील और संख्या सागर झील तथा इनके बीच का झाड़ी-जंगल का क्षेत्र के संरक्षण को लेकर एक याचिका दायर की गई है। मामले में पैरवी राशिका नरायान एवं अभय जैन अधिवक्ता द्वारा की गईढ्ढहाल ही में एनजीटी द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए एक कमिटी गठित की है जिसमे राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का एक सदस्य, कलेक्टर शिवपुरी, एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य शामिल हैं जिनको जाधव सागर झील, सांख्य सागर झील एवं करबला क्षेत्र में जाकर वर्तमान स्थिति का जांच प्रतिवेदन एवं सम्बंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन 6 हफ्ते में पेश करना है। साथ ही एनजीटी द्वारा पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, नगरीय प्रशासन भोपाल, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान आदि से भी इस मामले में की गई कार्यवाही का जवाब माँगा है। मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15, 16 एवं 17 के तहत 08 जुलाई 2024 को जिला न्यायालय शिवपुरी में नगर पालिका शिवपुरी के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज किया है ।
शिवपुरी-शहर में जाधव सागर झील और संख्या सागर झील के संरक्षण और सम्वर्धन के लिए शहर के नागरिकों द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं जिसमे एक खास भूमिका शहर के पत्रकारों और समाज सेवियों की है जो प्रमुखता से शिवपुरी के विलुप्त एवं क्षय हो रही प्राकृतिक समपदा के मुद्दे को जनता, प्रशासन और प्रतिनिधियों के सामने उठा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के पत्रकार सेमुअल दस, देवेन्द्र समाधिया, जाग्रत अग्रवाल और अभिषेक दुबे(द बेटर शिवपुरी) द्वारा एनजीटी में शिवपुरी की जाधव सागर झील और संख्या सागर झील तथा इनके बीच का झाड़ी-जंगल का क्षेत्र के संरक्षण को लेकर एक याचिका दायर की गई है। मामले में पैरवी राशिका नरायान एवं अभय जैन अधिवक्ता द्वारा की गईढ्ढहाल ही में एनजीटी द्वारा मामले में संज्ञान लेते हुए एक कमिटी गठित की है जिसमे राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का एक सदस्य, कलेक्टर शिवपुरी, एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य शामिल हैं जिनको जाधव सागर झील, सांख्य सागर झील एवं करबला क्षेत्र में जाकर वर्तमान स्थिति का जांच प्रतिवेदन एवं सम्बंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन 6 हफ्ते में पेश करना है। साथ ही एनजीटी द्वारा पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, नगरीय प्रशासन भोपाल, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान आदि से भी इस मामले में की गई कार्यवाही का जवाब माँगा है। मध्य प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15, 16 एवं 17 के तहत 08 जुलाई 2024 को जिला न्यायालय शिवपुरी में नगर पालिका शिवपुरी के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज किया है ।
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