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Saturday, July 27, 2024

चैक बाउंस मामले में आरोपी को एक वर्ष का कारावास व 5,26,000/- रू का प्रतिकर


शिवपुरी-
न्यायालय के न्यायाधीश जे.एम.एफ.सी.जितेन्द्र मेहर ने एक 4 लाख रूपये के चैक बाउंस के मामले में धारा 138 नेगोसियेबल इंस्टूयमेंट एक्ट के तहत शासकीय कर्मचारी परमानंद परिहार को दोषी पाते हुये एक वर्ष का कारावास एवं 5,26,000/- रू के प्रतिकर से दण्डित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक भरत ओझा द्वारा की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है अभियुक्त परमानंद परिहार पुत्र हरूआ परिहार निवासी ठकुरपुरा एस सी बालक हॉस्ट्ल के पास शिवपुरी ने परिवादी रामेश्वरर यादव से अपनी पारिवारिक एवं घर की आवशयकता हेतु दो बार में 4 लाख रूपये तीन माह के लिये उधार लिये थे। जब परिवादी आरोपी से तीन माह बाद अपने 4 लाख रूपये मांगने गया तो अभियुक्त ने नगद राशि अदा न करते हुये अपने ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शिवपुरी का चैक दिया और परिवादी को आश्वासन दिया कि उक्त चैक को अपने खाते में लगाकर भुगतान प्राप्ते कर लेना। परिवादी ने उक्त अभियुक्त का चैक अपने बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो उक्तव चैक बिना भुगतान के वापस प्राप्त  हो गया।

चैक बाउंस होने के बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से नोटिस दिया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चा्त न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये सजा से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में आरोपी ने यह बचाव लिया था कि उक्त  चैक उसने रवि यादव को दिया था और उसने अपने रिश्तेदार रामेश्वर के माध्यम से चैक का झूठा दावा लगाया है।

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