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Shishukunj

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Tuesday, July 30, 2024

चैक बाउंस मामले में आरोपी को दो माह का कारावास व 2,72,000/- रू के प्रतिकर राशि से दण्डित


शिवपुरी
-न्यायालय के न्यायाधीश जे.एम.एफ.सी.रूपम तोमर के द्वारा 2,40,000/-रूपये के चैक बाउंस के मामले में धारा 138 नेगोसियेबल इंस्टूमेंट एक्ट के तहत नवीन कुमार शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश शुक्ला निवासी पुरानी शिवपुरी को दोषी पाते हुये 2 माह का कारावास व 2,72,000/- रू के प्रतिकर की राशि से दण्डित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक भरत ओझा द्वारा की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है अभियुक्त नवीन कुमार शुक्ला पुत्र ओमप्रकाश शुक्ला निवासी पुरानी शिवपुरी ने परिवादी मनोज कुमार शर्मा से अपनी दुकानदारी एवं पारिवारिक आवश्य्कता हेतु 2,40,000/-रूपये उधार लिये थे और उक्त  दिनांक को अभियुक्त ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिवपुरी का एक चैक भरकर परिवादी को दिया था और कहा कि अपने खाते में लगाकर भुगतान प्राप्त कर लेना। परिवादी ने उक्त अभियुक्त का चैक अपने बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया तो उक्त चैक बिना भुगतान के वापस प्राप्त हो गया। चैक बाउंस होने के बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से नोटिस दिया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्याययालय ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चा्त न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये सजा से दण्डित किया।


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