Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Saturday, June 8, 2024

सिद्धार्थ मोटर्स फर्म की राशि ना लौटने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 2 लाख रूपये अदायगी के दिए निर्देश


शिवपुरी-
जिला न्यायालय स्थित तृतीय व्यवहार न्यायधीश कनिष्ट खण्ड माननीय प्रतीक्षा कुलेश जिला शिवपुरी मप्र एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमे वादी द्वारा प्रतिवादी बृजभान सिंह यादव के विरुद्ध 2,00,000/- (दो लाख)रू की धन राशि अदायगी के लिए माननीय न्यायालय में वाद माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जिसमे वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता पंकज आहूजा एवं एक्शन लीगल फार्म द्वारा की जिसमें मामले के पक्षकार वादी सिद्धार्थ मोटर्स द्वारा जयप्रकाश जैन पुत्र अशोक कुमार जैन निवासी राघवेन्द्र नगर कालोनी शिवपुरी बनाम ब्रजभान सिंह यादव पुत्र कमल सिंह यादव निवासी देवरी तह. जिला शिवपुरी रहे जिसमे वादी फर्म सिद्धार्थ मोटर्स से परिवादी ने 2,00,000/- रुपए प्राप्त किए जिसमे वादी फर्म को धन राशि मांगने पर अदा नहीं की प्रतिवादी द्वारा वादी फर्म को राशि अदा करने से इंकार कर दिया गया वादी फर्म द्वारा न्यायालय में गुहार लगाई। 

जिसमे न्यायालय द्वारा सभी गाबाह एवं दस्ताबेजो का अवलोकन कर प्रतिवादी को आदेशित किया। उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य आधारित तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचना तथा विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी वांछित अनुतोष के संबंध में अपना मामला विधिक एवं साक्ष्यात्मक मापदण्ड एवं अधिसंभाव्यता की प्रबलता के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है। अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार जयपत्रित किया। प्रतिवादी वादी को शोध्य धन राशि 2,00,000/- रूपये का भुगतान करेगा। वादी, प्रतिवादी से उक्त मूल राशि पर वाद प्रस्तुति दिनांक से राशि अदायगी दिनांक तक की अवधि के लिये 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वादव्यय प्रतिवादी द्वारा वहन किया जायेगा। अधिवक्ता शुल्क म0प्र0 व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, जो भी कम हो, वाद व्यय में जोडा जाए यह फैसला सुनाया। ं

No comments:

Post a Comment