शिवपुरी- जिला उपभोक्ता अदालत के द्वारा एक बिजली उपभोक्ता को राहत प्रदान करते हुए विद्युत विभाग की सेवाओ में कमी मानते हुए 1 लाख 36 हजार 698 रूपये का बिल निरस्त करते हुए एक माह के अंदर आवेदक को दो वर्ष पूर्व तक के संशोधित अधिभार सहित बिल जारी करने के आदेश दिए गए है। उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सदस्य राजीवकृष्ण शर्मा एवं श्रीमती अंजू गुप्ता के द्वारा प्रकरण की सुनवाई उपरांत आवेदन को राहत प्रदान करने का आदेश दिया गया व अनावेदक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। इस मामले में आवेदक की ओर से पैरवी अधिवक्ता अजय जैन के द्वारा की गई।प्रकरण के अनुसार आवेदक संतोष कुमार जैन पुत्र बुद्धूलाल जैन उम्र 70 वर्ष व्यवसाय चिकित्सक निवासी ग्राम भौंती तह. पिछोर जिला शिवपुरी के द्वारा उपभोक्ता अदालत में 1 लाख 36 हजार 698 रूपये का बिजली निरस्त करने व क्षतिपूर्ति हेतु परिवाद धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधि. 2019 के तहत पेश किया गया जिसके तहत आवेदक संतोष जैन ने बताया कि कृषि प्रयोजन हेतु एक विद्युत सर्विस कनेक्शन क्रं.2473000610 प्राप्त किया था, आवेदन ने उक्त कनेक्शन के संपूर्ण बिलों की राशि वर्ष 2016 तक जमा की है और इस कनेक्शन के संबंध में दिनांक 23.12.2016 को सहायक यंत्री उप संभाग पिछोर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्ट वर्णित किया कि आवेदन के कनेक्शन पर कोई भी विद्युत लाईन अथवा विद्युत पोल नहीं है तथा ना ही परिसर में कोई बकाया राशि नहीं है अत: व्यवसाय प्रयोजन हेतु डायवर्सन करने में विद्युत मण्डल को कोई आपत्ति नहीं है जिस पर विधिवक कनिष्ठ यंत्री द्वारा अपने हस्ताक्षर कर अपनी मुद्रा अंकित की है।
आवेदक द्वारा उक्त कनेक्शन विच्छेदित करा देने के पश्चात दिसंकर 2016 तक की राशि जमा होने के पश्चात परिवादी को विद्युत आवश्यकता प्रतीत हुई तब आवेदक अस्थाई विद्युत कनेक्शन की रसीद कटाकर विद्युत का उपयोगकिया है। इस पर अनावेदक विद्युत विभाग के द्वारा 7 वर्ष पश्चात दिनांक 07.02.2023 को एक सूचना पत्र भेजकर उक्त कनेक्शन पर 1,36,698 रूपये की बकाया राशि निकाल दी है। इस संबंध में आवेदक संतोष कुमार जैन के द्वारा विद्युत विभाग कार्यालय में जाकर संपूर्ण दस्तावेज प्रदाय किये किंतु अनावेदक विद्युत विभाग के द्वारा सूचना पत्र को निरस्त नहीं किया गया। अपनी इस पीड़ा को लेकर आवेदक संतोष जैन ने अपने अधिवक्ता अजय जैन के माध्यम से माननीय उपभोक्ता अदालत की शरण ली जहां इस पूरे प्रकरण की सुनवाई उपरांत आवेदक संतोष जैन को राहत प्रदान करते हुए अनावेदक विद्युत विभाग की सेवा में कमी पाई गई और विद्युत विभाग की सेवाओ में कमी मानते हुए 1 लाख 36 हजार 698 रूपये का बिल निरस्त करते हुए एक माह के अंदर आवेदक को दो वर्ष पूर्व तक के संशोधित अधिभार सहित बिल जारी करने के आदेश दिए गए है।
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