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Saturday, May 25, 2024

पिता की चाकूओं से हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास की सजा


शिवपुरी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी ने शुक्रवार को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में पिता को चाकुओं से गोंद कर मौत के घाट उतारने वाले पुत्र को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की।

अभियोजन के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को उपेंद्र उर्फ मोनू पुत्र स्व. रामेश्वर दयाल शर्मा उम्र 33 साल निवासी पीएस होटल के पीछे ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि 20 अप्रैल को उसके पिताजी की फोन पर किसी से बात हो रही थी और जमीन संबंधी कोई विवाद हो रहा था, इसके बाद पिता ने फोन हुए झगड़े के उपरांत अपना फोन जमीन पर मार दिया, जिससे उनका फोन टूट गया। रात को पूरे परिवार ने खाना खाया और सो गए। सुबह जब उनके मकान मालिक ने सुबह पौने पांच बजे दरवाजा खटकाया तो वह सोकर उठा, जिस पर देखा कि उसके पिता की शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था।

पुलिस ने पुत्र की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान  पुत्र ही पिता का हत्यारा निकला। पुत्र ने पिता की हत्या इसलिए कारित की थी क्योंकि पिता नशे का आदी था और रात को ही उसने उसकी मां की मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का प्रकरण कायम कर सुनवाई के लिए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है।

नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने वाले पिता को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

शिवपुरी। अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को न्यायालय ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा के रूप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डेढ़ साल पुराने मामले में विशेष (पॉक्सो) न्यायालय ने आरोपी पर 4 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, 9 सितंबर 2022 को सुबह 10 बजे नाबालिग पीडि़ता और उसकी छोटी बहन हार में चारा लेने जा रही थी। पावर हाउस से थोड़ा आगे निकलने पर पिता ने छोटी बहन से कहा कि वह घर चली जाए। वह और पीडि़ता चारा लेकर आते हैं। छोटी बहन घर चली गई। पीडि़ता अपने पिता के साथ कोडर हार जाने लगी। रास्ते में झोरा के पास उसके पिता ने पहले पानी पिया, फिर पेंट की जेब से शराब का क्वार्टर निकाला और आधा क्वार्टर पी लिया, आधा रख लिया। फिर वह कोडर की तरफ गए तो पिता ने उसे जबरन शराब पिला दी। उसके बाद उसके साथ सोयाबीन के खेत में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी पिता ने बेटी से कहा- अगर किसी को बताया तो जान से मार डालूंगा। नाबालिग की मां मामा के घर गई थी। उसने मोबाइल पर पूरी घटना मां को बताई। 10 सितंबर को इसकी सूचना पुलिस थाना इंदार में दर्ज कराई गई। इस मामले में न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को धारा-376(2)(च) भादवि एवं धारा-06 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा) एवं 4 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की।

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