रिकॉर्ड के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में कोई क्षति नहींशिवपुरी-सुबह कलेक्ट्रेट में आगजनी की घटना हुई। इस अग्नि दुर्घटना की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई जा रही है। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि इस आगजनी की घटना में रिकॉर्ड के कोई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की क्षति नहीं हुई है। अग्नि दुर्घटना से नजूल शाखा, भू-अर्जन शाखा, विधि शाखा तथा शिकायत शाखा आदि संचालित हैं। इन कमरों के पीछे भाग में नजारत शाखा का स्टोर था, जिसमें कुछ अनुपयोगी फर्नीचर एवं अन्य सामग्री रखी थी।
तत्काल अग्नि शमन का कार्य फायर विग्रेड, नगरपालिका एवं एसडीआरएफ की टीम ने किया और आग पर काबू पाया गया। साथ ही कर्मचारियों के द्वारा अग्नि शमन के कार्य तथा कमरों में रखी फाईलें निकालने इत्यादि का कार्य किया गया।इस घटना में दरवाजे, खिड़कियां एवं कक्षों की फर्शी, छत को क्षति पहुंची हैं। आग लगने के विभिन्न संभावित कारणों को प्रारंभिक रूप से जानने हेतु कलेक्ट्रेट परिसर में लगे सीसीटीव्ही कैमरों से हुई रिकॉर्डिंग की पड़ताल एनव्हीआर से की गयी, जिसमें रात्रि में दो व्यक्ति जिनका चेहरा ढंका हुआ था, कलेक्ट्रेट की बाउण्ड्रीवाल को लांघकर परिसर में दाखिल हुए दिखाई दिए और वीडयि़ो फुटेज में खिड़की के पीछे से आग लगाते हुए देखे जा रहे हैं। जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में आगजनी की घटना
आगजनी के मामले में आवश्यक जानकारी कोई भी व्यक्ति 25 मई तक कर सकता है प्रस्तुत
कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में शनिवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना की मजिस्ट्रियिल जांच अपर जिला दण्डाधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला के द्वारा की जा रही हैं। आगजनी की घटना के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी तथ्य का ज्ञान हो जिससे अग्नि दुर्घटना के कारणों को जानने में सहायक हो, वह न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी के कक्ष में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में 25 मई तक प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहता है तो संबंधित की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।
कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में आगजनी की घटना
आगजनी के मामले में आवश्यक जानकारी कोई भी व्यक्ति 25 मई तक कर सकता है प्रस्तुत
कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी में शनिवार को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना की मजिस्ट्रियिल जांच अपर जिला दण्डाधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला के द्वारा की जा रही हैं। आगजनी की घटना के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी तथ्य का ज्ञान हो जिससे अग्नि दुर्घटना के कारणों को जानने में सहायक हो, वह न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी के कक्ष में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में 25 मई तक प्रस्तुत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहता है तो संबंधित की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।
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