शिवपुरी- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित प्रताप ने चेक बाउंस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 माह का कारावास एवं एक लाख पच्चास हजार के चेक पर कुल 2.10 लाख रुपए से दंडित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट पंकज आहूजा ने की। अभियोजन के अनुसार अमित रघुवंशी ने अभियुक्त बैजू जाटव को एक लाख पच्चास हजार रु. उधार दिए थे। इस संबंध में इकरारनामा किया था। अभियुक्त ने उक्त राशि समय सीमा के भीतर नहीं लौटाई। काफी प्रयास के बाद एक लाख पच्चास हजार रुपए का चैक आहरण के लिए बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर बाउंस हो गया। नोटिस की कार्यवाही के बाद न्यायालय में परिवाद लगाया। परिवाद की सुनवाई के दौरान मामले में के सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को एक माह का कारावास एवं एक लाख पच्चास हजार पर 2 लाख 10 हज़ार रुपए अदा करने का फैसला सुनाया है।
शिवपुरी- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित प्रताप ने चेक बाउंस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 माह का कारावास एवं एक लाख पच्चास हजार के चेक पर कुल 2.10 लाख रुपए से दंडित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट पंकज आहूजा ने की। अभियोजन के अनुसार अमित रघुवंशी ने अभियुक्त बैजू जाटव को एक लाख पच्चास हजार रु. उधार दिए थे। इस संबंध में इकरारनामा किया था। अभियुक्त ने उक्त राशि समय सीमा के भीतर नहीं लौटाई। काफी प्रयास के बाद एक लाख पच्चास हजार रुपए का चैक आहरण के लिए बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर बाउंस हो गया। नोटिस की कार्यवाही के बाद न्यायालय में परिवाद लगाया। परिवाद की सुनवाई के दौरान मामले में के सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को एक माह का कारावास एवं एक लाख पच्चास हजार पर 2 लाख 10 हज़ार रुपए अदा करने का फैसला सुनाया है।
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