Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Sunday, May 12, 2024

चैक बाउंस मामले में आरोपी को 1 वर्ष की सजा व 3 लाख 63 हजार 250 रूपये का लगाया अर्थदण्ड


शिवपुरी-
उधार में लिए गए ऋण को ना लौटाने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जितेन्द्र मेहर के द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी को 1 वर्ष कारावास की सजा व मूल राशि 5 लाख रूपये सहित 3 लाख 65 हजार 250 रूपये का अर्थदण्ड लगातर कुल 8 लाख 65 हजार 250 रूपये प्रदाए किए जाने के आदेश दिए है। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी एड.गिरीश गुप्ता के द्वारा की गई।

विवरण के अनुासर परिवादी राधेश्याम पहारिया निवासी झांसी तिराहा अपना सीमेंट का व्यापार करते है और अभियुक्त उदयप्रताप पुत्र रामचरण लाल शर्मा निवासी थाटीपुर ग्वालियर जो कि सिंचाई विभाग में ठेकेदार है, ने 5 लाख रूपये की सीमेंट के भुगतान हेतु चैक प्रदान किया था। उक्त राशि की अदायगी हेतु दिनांक 15.11.2015 को साक्ष्य के तौर पर लेटरपेड पर लिखा-पढ़ी कर हस्ताक्षर कर रसीद दी और उक्त चैक को आवेदक के द्वारा 06.02.2016 को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिवपुरी में धनराशि प्राप्त करने के लिए जमा किया तो संबंधित बैंक के द्वारा पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चैक बाउंस हो गया। 

परिवादी के द्वारा अपनी राशि प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को अपने अभिभाषक गिरीश गुप्ता के माध्यम से नोटिस जारी कराया। चूंकि इस दौरान परिवादी राधेश्याम पहारिया के निधन होने के पश्चात उनके पुत्र शिवम पहारिया के द्वारा मामले संचालन में लिया गया और अपनी 5 लाख रूपये की राशि प्राप्त करने के लिए अभिभाषक गिरीश गुप्ता के माध्यम से न्यायालय की शरण ली। जिस पर माननीय न्यायालय माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जितेन्द्र मेहर के द्वारा पूरे मामले की प्रकरण सुनवाई उपरांत अभियुक्त उदयप्रताप को धारा 138 के तहत दोषी पाया और चैक बाउंस के मामले में 1 वर्ष के कारावास की सजा व मूल राशि 5 लाख रूपये सहित 3 लाख 65 हजार 250 रूपये प्रतिकर के रूप में अभियुक्त को दण्डित किया।

No comments:

Post a Comment