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Sunday, April 28, 2024

चैक बाउंस के मामले में परिवादी इंडियन ओवरसीज बैंक के विरूद्ध किया निर्णय पारित, आरोपी को किया बरी


शिवपुरी-
न्यायालय अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ने अपने एक अहम फैसले में परिवादी शाखा प्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा शिवपुरी मध्य प्रदेश द्वारा न्यायालय में रामकृष्ण पुत्र लौटूराम परिहार निवासी 715 वार्ड नंबर 15 फतेहपुर डोगरा रोड तहसील व जिला शिवपुरी के विरुद्ध पराक्रम पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें न्यायाधीश द्वारा अपने आरोपी अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी रामकृष्ण पुत्र लौटूराम परिहार के पक्ष में फैसला सुनाया जिसमें परिवादी बैंक 1,19,097 (एक लाख उन्नीस हजार संतानें) के परिवाद मे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परिवादी बैंक अपने पक्ष को प्रमाणित करने में असफल रहा आरोपी द्वारा चेक के माध्यम से परिवादी बैंक से किस प्रकार धनराशि प्राप्त की जिसमें न्यायालय द्वारा फैसला किया गया कि आरोपी ने परिवादी बैंक से कोई भी ऋण अथवा अन्य दायित्व के लिए चेक नहीं दिया। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जिसमें आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता पंकज आहूजा द्वारा की गई आरोपी रामकिशन परिहार पुत्र लोटूराम परिहार को न्याय दिलाने के समस्त दस्तावेज का अवलोकन कर अधिवक्ता पंकज आहूजा द्वारा न्यायालय में अपनी दलील पेश की प्रथम श्रेणी नायक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में निर्णय पारित किया।

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