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Wednesday, April 24, 2024

सागर / पुरानी बुराई पर हॅंसिया एवं फरसा से हमला कर हत्या करने वाले आरोपीगण को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड


सागर ।
पुरानी बुराई पर हॅसिया एवं फरसा से हमला कर हत्या करने वाले आरोपीगण हनुमत कुर्मी एवं दुर्गा पटेल को भा.द.वि. की धारा-302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से माननीय विशेष न्यायाधीश जिला-सागर श्री प्रषांत कुमार सक्सेना की अदालत नेे दंडित किया। शेष आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुये न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सौरभ डिम्हा ने की ।

जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी द्वारा थाना मोतीनगर में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनॉक 28.01.2023 की रात्रि करीब 9ः00 बजे की बात है मै घर पर था मेरे पड़ोस में रहने वाले हनुमत कुर्मी से मेरे परिवार की पुरानी बुराई चल रही है इस बात पर से हनुमत कुर्मी गंदी-गंदी गालियॉ दे रहा था उसे गाली देने से मना किया तो वह अपने घर की छत पर जाकर मेरे घर पर ईंट फेंककर मारने लगा और फिर हनुमत कुर्मी अपने हाथ में हॅसियॉ, उसका लड़के विक्रम कुर्मी डंडा, छोटू कुर्मी कुल्हाड़ी और हनुमत की पत्नी डंडा लेकर मेरे घर के सामने आ गये और गंदी-गंदी गाली देकर  हनुमत हॅंसिया लेकर मुझे मारने दौड़ा इतने में उसका रिष्तेदार दुर्गा पटैल फरसा व हनुमत का दामाद कटर लिये आ गये फिर बीच-बचाव करने आये मेरे पिता प्रकाष कुर्मी को जान से मारने की नियत से हनुमत, दुर्गा पटेल, हनुमत के दामाद ने, छोटू कुर्मी, विक्रम व पानबाई ने मारपीट किया जिससे मेरे पिता को सिर ,गर्दन,छाती में दोनों, हाथों के पंजोंमें, पेट में चोट आई खून निकल आया और बेहोष हो गये तथा बीच-बचाव करने में मुझें मूॅदी चोटें लगी है। 

पिताजी की हालत खराब होने पर उन्हें भाग्योदय अस्पताल ले गये तो उन्होने तिली अस्पताल जाने को कहा उसके बाद बीएमसी गये जहॉ डॉक्टर द्वारा पिताजी की मृत्यु हो जाना बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना- द्वारा भा.द.वि. की धारा-294, 147, 148,149,323, 302 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमान प्रषांत कुमार सक्सेेना की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।  

नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी पवन अहिरवार को पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा-5(एम)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया।  मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता की मॉ ने  दिनॉक 27.03.2023 को थाना में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह और उसके पति रोज सुबह काम के लिये चले जाते है कल सुबह उसने देखा कि अभियुक्त पवन अहिरवार  उसके  घर पर बार-बार देख रहा था फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अभियुक्त पवन उसकी लड़की/पीड़िता से कुछ बात कर रहा था तो उसने बालिका से पूछा तो बालिका ने बताया कुछ दिनो से पैसो का लालच देकर अभियुक्त पवन उसके साथ गलत काम करता है। 

विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना- द्वारा धारा 376(ए)(बी),376(2)(एन), 376(ग) भा.दं.सं. एव धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधो से बालको ं का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी कोदोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।  

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