सागर । पुरानी रंजिंष पर से कटर से हमला कर घायल करने वाले आरोपी दीपेश पिता रज्जन अहिरवार, को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर सुश्री दीक्षा अग्रवाल की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि.की धारा-324 के तहत 2 माह का साधारण कारावास की सजा से दंडित किया । मामले की पैरवी सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रेखा मांझी ने की ।घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है षिकायतकर्ता ने थाना मोतीनगर में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 02.03.2018 के सुबह करीबन 07ः00 बजे की बात है, आहत अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी धो रहा था तभी उसके पड़ौस का रहने वाला दीपेश अहिरवार पुरानी बुराई पर से उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा, उसने मना किया तो उसने हाथ में लिये रेडियम कटर से उसे मारा, जो उसके बायें गाल में लगा, घटना के समय उसकी मम्मी आ गई जिन्होंने बीच बचाव किया, दीपेश अहिरवार कह रहा था कि थाने रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया,
विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 294ए324ए506 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर सुश्री दीक्षा अग्रवाल की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।
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