सागर । नाबालिग को अष्लील इषारे करने वाले आरोपी अफसर खॉ को विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये पॉक्सों एक्ट की धारा-11(आई) सहपठित धारा-12 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री मनोज पटैल ने की ।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.2023 को षिकायतकर्ता/पीड़िता ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपनी कॉलोनी के बच्चो ं के साथ रैकिट खेलने जाती है, तो आरोपी अफसर खान दो माह से शराब पीकर जब वे खेलते हैं तो अपने घर से बाहर आकर गंदी-गंदी गालियां देता है। दिनांक 07.01.2023 के शाम करीब 5 बजे वह अपने घर के बाहर खेल रही थी तो आरोपी अफसर उसे देखकर अष्लील इषारे करने लगा उस समय उसके साथ उसका भाई था फिर उसने घर आकर अपने पापा को बताया फिर पापा उसे लेकर थाना आए। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये,
घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 509 तथा पाक्सो एक्ट की धारा-11(आई)/12 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विषेष न्यायाधीष (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।
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