काम कराने के बाद भुगतान न देने पर हाईकोर्ट की डीबी ने दिखाई नाराजगी, नपा ने जुलाई से अटका रखीं थीं भुगतान फायलेंशिवपुरी-नगर पालिका परिषद शिवपुरी में काम कर चुके ठेकेदारों के महीनों से लंबित भुगतान की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के निर्देश पर नपा शिवपुरी में महीनों से लम्बित कान्ट्रेक्टर फर्म के लाखों रुपए के देयकों के भुगतान की प्रक्रिया को तीन दिन के भीतर पूरा करना प?ा है। निर्माण एजेंसी मैसर्स शिवम कंस्ट्रक्शन के प्रोपराईटर अर्पित शर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में फर्म द्वारा महीनों पूर्व पूरे किए जा चुके विभिन्न निर्माण कार्यो का नपा द्वारा भुगतान न किए जाने पर एक रिट पिटीशन दायर की थी। जिसकी उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान नपा की हीलाहवाली पूर्ण कार्यशैली कोर्ट के सम्मुख उजागर हो गई। माननीय न्यायमूर्ति रोहित आर्या और जस्टिस श्री विनोद द्विवेदी की डबल बेंच ने नपा के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और ठेकेदार के पक्ष में निर्णय दिया। नपा सीएमओ द्वारा नपा की ओर से इस याचिका की सुनवाई के क्रम में गत समय जो जबाव पेश किया उसमें यह तथ्य हाईकोर्ट के सामने आया कि अध्यक्ष द्वारा जुलाई 2023 से निर्माण के भुगतान सम्बंधी फायलों को अटका कर रखा गया है।
नपा द्वारा कोर्ट को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार शिवम कंस्ट्रक्शन के बिल याचिकाकर्ता को चुकाने योग्य हैं और बिलों की राशियों में कोई विवाद नहीं है। नपा ने रिप्लाई में कोर्ट को अवगत कराया कि भुगतान की मंजूरी म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष से ली जानी चाहिए और इसे चेक के माध्यम से संयुक्त रूप से संचालित खाते से निकाला जाना चाहिए। सीएमओ केशव सगर द्वारा माननीय हाई कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार 27 जुलाई 2023 को भुगतान के लिए एक नोटशीट नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, परंतु चेक तैयार करने और याचिकाकर्ता को सौंपने की प्रक्रिया अध्यक्ष के स्तर पर लंबित थी, इसे ध्यान में रखते हुए पुन: 27 फरवरी 2024 को एक रिमाइंडर भी अध्यक्ष को नपा कार्यालय के स्तर पर भेजा गया। उपरोक्त तथ्यों के सामने आने पर माननीय न्यायमूर्ति रोहित आर्य और बिनोद कुमार द्विवेदी ने निर्देश दिया कि म्युनिसिपल काउंसिल अध्यक्ष शिवपुरी को चेक जारी करने के लिए मंजूरी देने पर विचार करना चाहिए। न्यायालय के हस्तक्षेप और नपा के प्रति कड़े रुख को भांपते हुए नगर पालिका शिवपुरी ने 20 मार्च को कोर्ट के समक्ष विभिन्न लम्बित भुगतानों के दस्तावेज न केवल प्रस्तुत किए बल्कि कोर्ट को अवगत कराया कि फर्म के लम्बित देयकों का भुगतान आदेश तैयार कर दिया गया है, जिसे 3 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के खाते में एनईएफटी से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रेल को होना है, न्यायालय में दिए इस हलफनामें के दूसरे ही दिन नपाप शिवपुरी को भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी है।
इनका कहना है-
मैसर्स शिवम कंस्ट्रक्शन के द्वारा किए गए कई निर्माण कार्यों के पेमेंट नगर पालिका में कई महीनों से लम्बित थे, हमारे स्तर पर इसमें कोई देरी नहीं की गई, भुगतान प्रक्रिया अध्यक्ष महोदया के हस्ताक्षर के अभाव में लम्बित थीं, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में फर्म को नियमानुसार पेमेंट कर दिया गया है।
केशव सगर
सीएमओ शिवपुरी
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