Responsive Ads Here

Shishukunj

Shishukunj

Wednesday, February 7, 2024

नमो नगर में तोड़े गए डुप्लोक्स मामले में न्यायालय ने माना भूमि स्वामी का स्वामित्व


वर्ष 2019 में एसडीएम ने आनन फानन में तोड़ दिया था लाखों रूपये का बना डुप्लेक्स भवन

शिवपुरी-आखिरकार वर्ष 2019 में थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत नमो नगर में स्थित नवनिर्मित डुप्लेक्स को तत्कालीन एसडीएम अतेन्द्र सिंह गुर्जर के द्वारा आनन फानन में अपनी शासकीय मशीनरी के द्वारा शासकीय भूमि में मानकर अतिक्रमण मानते हुए तोड़ दिया गया लेकिन जब फरियादी ने अपने स्वामित्व की भूमि में हुए इस नव निर्माण मकान की तोडफ़ोड़ को लेकर माननीय न्यायालय की शरण ली तो यहां न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनष्ठि खण्ड शिवपुरी श्रीमती सुनीता पचौरिया के द्वारा मामले का अवलोकन करते हुए फरियादी के स्वामित्व को माननीय न्यायालय के द्वारा भी माना गया और इस मामले में राजस्व प्रशासन को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोकने के निर्देश जारी किए गए। बता दें कि यह डप्लेक्ट वर्तमान में नगर पालिका के वार्ड क्रं.37 से पार्षद गौरव सिंघल के पिता के नाम थे जिन्हें द्ववेषपूर्ण भावना से तत्काल एसडीएम के द्वारा तोड़ दिया गया, इसमें लाखों रूपये का नुकसान फरियादी को हुआ था। इस मामले में फरियादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता श्याम सुन्दर गोयल के द्वारा की गई।

बताना होगा कि फरियादी प्रेमनारायण सिंघल पुत्र बद्रीनाथ सिंघल निवासी शिवगंज पोहरी हाल निवास बैंक कॉलोनी शिवपुरी एवं हेमंत पुत्र रामनिवास भार्गव निवासी कृष्णगंज पोहरी जिला शिवपुरी के स्वामित्व का मकान केटीएम कॉलेज के पास नमो नगर शिवपुरी में 2868 वर्गफुट में टुकड़ा नं.1 सर्वे क्रं.51/1/1 बनाया गया था, यह प्लाट फरियादी के द्वारा 5.01.2015 को दीपक पुत्र प्रकाशचंद जैन के माध्यम से क्रय कर शासकीय कागजात में वहैसियत स्वामी अपने नाम दर्ज करवाया और डायवर्सन भी कराया, वादी प्रेमनारायण सिंघल व हेमंत भार्गव के द्वारा इस भूमि में से 2687 वर्गफीट भूमि धाकड़ को विक्रय की गई जबकि शेष 2868 वर्गफीत भूमि पर वादीगणों ने स्वामित्व की हैसियत से आवासीय उपयोग हेतु मकानियत का निर्माण कर तीन मंजिला डुप्लेक्स के रूप में बनाया। 

यहां इस भूमि को तत्कालीन एसडीएम अतेन्द्र सिंह गुर्जर के द्वारा दिनांक 23.12.2019 को वादीगणों प्रेमनारायण सिंघल व हेमंत भार्गव को धारा 248 भू राजस्व संहिता के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर भूमि सर्वे क्रं.50 रकबवा 0.23 हेक्टेयर के 1800 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रकट कर निर्मित मकान का कब्जा छोडऩे हेतु कहा गया जबकि वादी ने किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि वादी के मकान से 20 फीट चौड़े रास्ते के बाद सर्वे क्रं.50 की भूमि पर आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण हुआ है व रास्ते से सटाकर बाउण्ड्रीबाल का निर्माण किये जाने के लिए आरसीसी के प्लर बनाए गए थे। 

यहां एसडीएम के द्वारा इस तीन मंजिला निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए डिस्मेंट किया गया, जिस पर वादीगणों ने माननीय न्यायालय की शरण ली। यहां माननीय न्यायालय षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनष्ठि खण्ड शिवपुरी श्रीमती सुनीता पचौरिया के द्वारा पूरे मामले की सुनवाई के उपरांत निर्णय दिया गया कि वादग्रस्त केटीएम कॉलेज के पास नमो नगर शिवपुरी में स्थित 2868 वर्गफीट का डुप्लेक्स ग्राम शिवपुरी टुकड़ा नं.1 सर्वे क्रं.51/1/1 का भाग है। इस तरह इस भूमि को वादी पक्ष के रूप में माना गया है। वहीं अपने तीन मंजिला डुप्लेक्स को लेकर वादीगणों की ओर से पैरवी अधिवक्ता श्याम सुन्दर गोयल के द्वारा की गई।

No comments:

Post a Comment