ऑयल मिल पर अनियमितता पाए जाने पर संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
शिवपुरी-खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। शुक्रवार को शिवपुरी,बदरवास और बैराड़ में संयुक्त दल ने कार्यवाही की। राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त भ्रमण कर मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच की तथा 2 जगह से अमानक खाद्य पदार्थ जप्त करने की भी कार्यवाही की गई।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक एवं अभिहित अधिकारी ने बताया कि शर्मा मिष्ठान भंडार शिवपुरी से बूंदी लड्डू एवं घी, सेसई मिष्ठान भंडार शिवपुरी से समोसा एवं घी, आयुष किराना स्टोर बैराड़ से अरुण लेमन येलो कलर एवं अजंता बेकिंग पाउडर, खुला मैदा एवं रवा, द स्काई लाइव रिपोर्ट बदरवास से धनिया पाउडर एवं वसुधैव कुटुंबकम होटल बदरवास से खुला दूध एवं मैदा के सैंपल लिए। शर्मा मिष्ठान भंडार शिवपुरी से लगभग 117 किलो घी तथा वसुधैव कुटुंबकम होटल बदरवास से डेढ़ किलो मैदा जप्त की। अमानक खाद्य पदार्थों को न बेचा जाए यह निर्देश दिए हैं। अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अपना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्राप्त करें। लाइसेंस की शर्तों का पालन करें और कार्यवाही में सहयोग करें। मांंस कारोबारी भी लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लें और दुकानों पर विक्रय हेतु रखे गए मांस को ढक कर रखें।
ऑयल मिल पर अनियमितता पाए जाने पर संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
अभी मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नापतोल विभाग की टीम ने भी कार्यवाही की। संयुक्त जांच दल जिसमें नायब तहसीलदार शिवम उपाध्याय एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश गुप्ता के साथ गत दिवस सामूहिक निरीक्षण किया गया। इंडस्ट्रियल एरिया गुना चुंगी नाका स्थित ऑयल मिल महेश ऑयल प्रोडक्ट्स के निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संचालक महेश गुप्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। नापतोल निरीक्षक आर.के.चतुर्वेदी ने बताया कि निरीक्षण में ऑयल मिल पर निर्माण कर विक्रय के लिए रखे गए पैकेटो पर विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत आवश्यक घोषणाएं अंकित नहीं थीं। एवं नापतोल उपकरण सत्यापित नहीं होने पर कार्यवाही की गई। इस दौरान टीम द्वारा गोल्डी फ्रेश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, श्री तुलसी रिफाइंड सोयाबीन तेल के पैकेट पर पदार्थ की शुद्ध मात्रा, यूनिट सेल प्राइस, ईमेल एड्रेस अंकित नहीं पाया गया। इसके अलावा उपयोग में लिए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कांटे, सील, पाउच फिलिंग मशीन अमुद्रांकित पाए गए। जो की विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत उल्लंघन एवं दंडनीय अपराध है। इस अनियमितता पर संबंधित पर कार्यवाही की गई है।
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