शिवपुरी- आबकारी विभाग कोलारस के द्वारा अवैध शराब की रोकथाम को लेकर जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के निर्देशन में कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में जरिए मुखबिर के आबकारी वृत्त उपनिरीक्षक कोलारस तीर्थराज भारद्वाज को जानकारी मिली कि वृत्त क्षेत्रांतर्गत ग्राम हरिपुर में अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा है जिस पर मौके पर पहुंचकर दबिश तो वहंा से भारी मात्रा में कच्ची शरबा व सामग्री को जब्त किया गया और दो आरोपियों को गिरफ्तार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।बताना होगा कि कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय,परिवहन,धारण की रोकथाम के लिए जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जहरीली शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में कोलारस क्षेत्रांतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम हरिपुर में दबिश दी गई जिसमें आरोपी प्रेमनारायण के कब्जे से 60 लीटर मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर म.प्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) व 49(क)का प्रकरण दर्ज किया गया तथा रेशम माता मंदिर के पुल से आरोपी गोपाल के कब्जे से 5 लीटर जहरीली हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) व 49 (क) का प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय के आदेश से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक तीर्थराज भारद्वाज, आरक्षक सतीश जयंत, भूपसिंह धाकड़,डोंगर सिंह राठौर व रितिक धाकड़ का सराहनीय योगदान रहा।
शिवपुरी- आबकारी विभाग कोलारस के द्वारा अवैध शराब की रोकथाम को लेकर जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के निर्देशन में कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में जरिए मुखबिर के आबकारी वृत्त उपनिरीक्षक कोलारस तीर्थराज भारद्वाज को जानकारी मिली कि वृत्त क्षेत्रांतर्गत ग्राम हरिपुर में अवैध रूप से कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा है जिस पर मौके पर पहुंचकर दबिश तो वहंा से भारी मात्रा में कच्ची शरबा व सामग्री को जब्त किया गया और दो आरोपियों को गिरफ्तार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।बताना होगा कि कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय,परिवहन,धारण की रोकथाम के लिए जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में जहरीली शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुक्रम में कोलारस क्षेत्रांतर्गत मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम हरिपुर में दबिश दी गई जिसमें आरोपी प्रेमनारायण के कब्जे से 60 लीटर मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर म.प्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) व 49(क)का प्रकरण दर्ज किया गया तथा रेशम माता मंदिर के पुल से आरोपी गोपाल के कब्जे से 5 लीटर जहरीली हाथ भट्टी मदिरा जब्त कर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) व 49 (क) का प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां माननीय न्यायालय के आदेश से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक तीर्थराज भारद्वाज, आरक्षक सतीश जयंत, भूपसिंह धाकड़,डोंगर सिंह राठौर व रितिक धाकड़ का सराहनीय योगदान रहा।
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