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Wednesday, February 14, 2024

आबकारी विभाग के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिये मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की कार्यवाही की गई प्रारंभ


शिवपुरी-
जिला कलेक्टर रविन्द्र चौधरी के मार्गदर्शन में वर्तमान आबकारी ठेका दुकानों को लेकर जिला आबकारी विभाग के द्वारा नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के निर्देशन आबकारी दुकानों के नवीनीकरण कार्य को लेकर राज्य शासन से अनुमोदित निष्पादन से संबंधित प्रक्रिया, प्रावधान, शर्तो तथा निर्बन्धनों से फुटकर कंपोजिट मदिरा की दुकानों के निष्पादन वर्ष 2024-25 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि हेतु नवीन आबकारी नीति घोषित हुई है।

जिसके क्रम में जिला शिवपुरी की 113 कंपोजिट मदिरा दुकानों के 33 समूहों पर प्रथमत: वर्ष 2023-24 के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से नवीनीकरण आवेदन लिए गए। आबाकरी दुकानों का यह नवीनीकरण का कार्य आवेदन के रूप में 12 से लेकर 17 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके साथ ही आबकारी दुकानों के नवीनीकरण के आवेदन पत्र जमा करने को लेकर सभी आबकारी ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि वह निर्धारित समय व तिथि के भीतर अपनी दुकानों के नवीनीकरण को लेकर प्रक्रिया को पूर्ण करें अन्यथा आगे बिना नवीनीकरण के कोई भी आबकारी दुकान अवैध रूप से संचालित नहीं होने दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी निर्धारित की गई है।

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