शिवपुरी-जिले की राजस्व सीमान्तर्गत चाइनीज मांझे का पतंगबाजी में उपयोग करने से स्वास्थ्य पर पडऩे वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थति को रोकने व आमजन के जान-माल को खतरा न हो। जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित व जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।वर्तमान परिदृश्य में देश व प्रदेश के कई जिलों में चाइनीज मांझा का उपयोग पतंग उड़ाने किया जा रहा है, पतंग उड़ाने के दौरान चाइनीज मांझे से जिला धार में गला कटने के कारण 03 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है एवं कई अन्य लोग घायल होकर दुर्घटना के शिकार हुए हैं। वर्तमान में बच्चों द्वारा पतंग उडाई के लिए चाइनीज मांझे का उपयोग किया जा रहा है।
जिलान्तर्गत भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर पूर्णत: अंकुश लगाये जाने हेतु चाइनीज मांझे का उपयोग एवं विक्रय प्रतिबंधित किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चाइनीज मांझे का क्रय, विक्रय, रखना एवं पतंगबाजी में उपयोग करने को प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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