शिवपुरी- न्यायालय सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री अमित कुमार गुप्ता न्यायालय द्वारा बलात्कार का आरोपी को किया दोषमुक्त आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया ने की।मामला थाना इंदार का है जहां अपराध क्रमांक 34/2022 की घटना दिनाक 28/02/2022 को पीडि़ता के साथ घटना कारित होना बताकर प्रकरण पंजीबद्ध करवाया था जिसमे पुलिस थाना इंदार द्वारा विवेचना कर न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन पेश किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक 137/2022 एसटी राज्य शासन पुलिस इंदार बनाम वीरवल पर थाना इंदार में धारा 376,506 आईपीसी का प्रकरण पीडि़ता रामकुंवर(परिवर्तित नाम)द्वारा पंजीबद्ध करवाया था। इस मामले में एडवोकेट जितेन्द्र समाधिया द्वारा उक्त प्रकरण में दिए गए साक्ष्य एवं मजबूत दलील माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत की गई।
पीडि़ता ने अपने पति एवम परिवार के दवाब में आरोपी के खिलाफ धारा 376,506 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी के अधिवक्ता श्री समाधिया ने सक्षियो के प्रतिपरीक्षण में न्ययालय के सामने मजबूत तथ्य सामने लाए गए जिसके आधार पर न्यायलय के समक्ष आए सभी तथ्य के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त 08/01/2024 किया गया है। इस संबंध में अधिवक्ता जितेन्द्र समाधिया से उक्त प्रकरण की जानकारी ली गई तो उन्होंने इसे न्याय के सिद्धांत एवं फैक्ट के आधार पर प्रकरण की पैरवी की गई जिसमे जीत सुनिश्चित हुई है साथी अधिवक्ता द्वारा श्री समाधिया को बधाई प्रेषित की गई।
No comments:
Post a Comment