सेवा प्रदाता अगर सजग हों तो बाल विवाह होना संभव नहीं, जागरूकता कार्यक्रम आयोजितशिवपुरी-बाल विवाह रोकथाम के लिए सुरक्षा चक्र की आवश्यकता है। एक ऐसा सुरक्षा चक्र जिसमें हर व्यक्ति अपनी जबावदेही को समझे तभी समाज से यह बुराई मिटाई जा सकती है। यह बात महिला सशक्तिकरण सप्ताह अंतर्गत आयोजित सेवा प्रदाताओं के कार्यक्रम में सहायक संचालक महेंद्र सिंह अम्ब ने कही। न्यू ब्लॉक स्थित जिला बाल संरक्षण कार्यालय में बाल विवाह रोकथाम हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया,जिसमें धर्मगुरुओं (पंडित,मौलवी), हलवाई, टेंट हाउस संचालक,बैंड- लाइट, केटरिंग एवं प्रिंटिंग प्रेस के अलावा सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता समितियों के सदस्य मौजूद रहे।
कार्यक्रम में सभी सेवा प्रदाताओं को अवगत कराया गया कि बाल विवाह आयोजन के लिए माता- पिता और परिजनों की तरह सेवा प्रदाता भी जिम्मेदार है, कानून में उनके लिए भी 2 साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं और महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ सुषमा पांडेय, सदस्य रविन्द्र कुमार ओझा एवं रघुवीरसिंह श्रीवास, परियोजना अधिकारी (शहर) नीलम पटेरिया, बाल संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा एवं भावना बिंदल, सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र दांगी एवं जितेश जैन, परामर्शदाता प्रमोद दोहरे,आ कार्यकर्ता मनीष शर्मा मौजूद रहे।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
पंडित- शुभ महूर्त पूछने वाले वर बधु के परिजनों से दोनों के उम्र के प्रमाण लें, अगर लड़की की उम्र 18 तथा लड़के की 21वर्ष से कम हो तो उसे विवाह नहीं करने के लिए प्रेरित करें। हलवाई, टेंट, लाइट, डीजे वाले एवं अन्य सेवा प्रदाता लड़का-लड़की दोनों की उम्र के प्रमाण जरूर लें तभी सेवाएं दें। विवाह पत्रिका प्रकाशक दोनों की उम्र के प्रमाण जरूर लें तथा पत्रिका के नीचे छोटे अक्षरों में वर वधू की उम्र के प्रमाण लिए गए है की टीप अंकित करें। उम्र के प्रमाण के लिए आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र को आधार नहीं मानें। उम्र के प्रमाण हेतु जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी अंकसूची लें। अनपढ़ होने की दशा में चिकित्सा बोर्ड से जारी प्रमाणपत्र को मान्य करें, चिकित्सा प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा जारी होना आवश्यक है।
पंडित- शुभ महूर्त पूछने वाले वर बधु के परिजनों से दोनों के उम्र के प्रमाण लें, अगर लड़की की उम्र 18 तथा लड़के की 21वर्ष से कम हो तो उसे विवाह नहीं करने के लिए प्रेरित करें। हलवाई, टेंट, लाइट, डीजे वाले एवं अन्य सेवा प्रदाता लड़का-लड़की दोनों की उम्र के प्रमाण जरूर लें तभी सेवाएं दें। विवाह पत्रिका प्रकाशक दोनों की उम्र के प्रमाण जरूर लें तथा पत्रिका के नीचे छोटे अक्षरों में वर वधू की उम्र के प्रमाण लिए गए है की टीप अंकित करें। उम्र के प्रमाण के लिए आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र को आधार नहीं मानें। उम्र के प्रमाण हेतु जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल द्वारा जारी अंकसूची लें। अनपढ़ होने की दशा में चिकित्सा बोर्ड से जारी प्रमाणपत्र को मान्य करें, चिकित्सा प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा जारी होना आवश्यक है।
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