शिवपुरी- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष गुप्ता की अदालत में 2012 के एक प्रकरण में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीनी धोखाधड़ी करने के मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद और 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जमीन धोखाधड़ी के इस मामले में बनाए गए आरोपियों में लेखराज पुत्र रमेशचन्द्र राठौर निवासी ग्राम भदैरा थाना बैराढ़ हाल निवासी हाथीखाना शिवपुरी और संतराम पुत्र मनफूल धाकड़ निवासी ग्राम धूरकूड़ा थाना पहाडग़ढ़ जिला मुरैना को दोषमुक्त कर दिया है जबकि पांच आरोपियों मोहन लाल पुत्र सलमू उर्फ सालिगराम बघेल निवासी ग्राम बारौद थाना बैराढ़, लक्ष्मण पुत्र उमाचरण रावत निवासी ग्राम रिझारी थाना तेंदुआ हाल निवासी राघवेन्द्र नगर शिवपुरी, मोनू पुत्र रघुनंदन रावत निवासी पोहरी ख्यावदाकलां हाल निवासी पोहरी वायपास रोड़ शिवपुरी, हरिचरण पुत्र पन्ना लाल राठौर निवासी देवरी थाना बैराढ़ हाल निवासी फक्कड़ कॉलोनी एवं महेन्द्र पुत्र सोडू उर्फ मोहरू रजक निवासी फक्कड़ कॉलोनी को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये की राशि से दण्डित किया गया है।
शिवपुरी- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतोष गुप्ता की अदालत में 2012 के एक प्रकरण में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीनी धोखाधड़ी करने के मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद और 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जमीन धोखाधड़ी के इस मामले में बनाए गए आरोपियों में लेखराज पुत्र रमेशचन्द्र राठौर निवासी ग्राम भदैरा थाना बैराढ़ हाल निवासी हाथीखाना शिवपुरी और संतराम पुत्र मनफूल धाकड़ निवासी ग्राम धूरकूड़ा थाना पहाडग़ढ़ जिला मुरैना को दोषमुक्त कर दिया है जबकि पांच आरोपियों मोहन लाल पुत्र सलमू उर्फ सालिगराम बघेल निवासी ग्राम बारौद थाना बैराढ़, लक्ष्मण पुत्र उमाचरण रावत निवासी ग्राम रिझारी थाना तेंदुआ हाल निवासी राघवेन्द्र नगर शिवपुरी, मोनू पुत्र रघुनंदन रावत निवासी पोहरी ख्यावदाकलां हाल निवासी पोहरी वायपास रोड़ शिवपुरी, हरिचरण पुत्र पन्ना लाल राठौर निवासी देवरी थाना बैराढ़ हाल निवासी फक्कड़ कॉलोनी एवं महेन्द्र पुत्र सोडू उर्फ मोहरू रजक निवासी फक्कड़ कॉलोनी को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये की राशि से दण्डित किया गया है।
No comments:
Post a Comment