शिवपुरी- आवश्यकताओं की पूर्ति को लेकर ली उधार राशि के एवज में दिया गया चैक बाउंस हो गया और जब फरियादी को अपनी राशि प्राप्त करने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित को नोटिस भेजा गया तब भी उसे राशि प्रदान नहीं की गई। इसे लेकर फरियादी ने अपने अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार गोयल के माध्यम से माननीय न्यायालय की शरण ली और यहां न्यायालय जे.एम.एफ.सी. शिवपुरी श्री अमित प्रताप सिंह न्यायालय से अभियुक्त के विरूद्ध चैक बाउंस के मामले में 2 माह के कारावास व 3 लाख 53 हजार रूपये की राशि प्रतिकर के साथ अदा करने के आदेश दिए गए।एडवोकेट जितेन्द्र कुमार गोयल ने बताया है कि फरियादी अशोक कुमार गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता निवासी छत्री रोड शिवपुरी ने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु महेश राठौर पुत्र रामदयाल राठौर निवासी फिजीकल रोड शिवपुरी के द्वारा बतौर उधा राशि प्राप्त की थी और इस एवज में महेश राठौर के द्वारा चैक क्रं. 535600 दिनांकि 01.06.2022 राशि 3.25,000/-रुपये जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिवपुरी दिया जो कि निर्धारित समय सीमा में संबंधित को राशि नहीं मिलने पर बैंक से डिस्ऑनर हो जाने के आधार पर धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत फरियादी अशोक कुमार गुप्ता के द्वारा अपने अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार गोयल के माध्यम से परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था,
जो प्रकरण क. 378/2022 पर विचाराधीन रहा, उक्त प्रकरण में न्यायालय जे.एम.एफ.सी. शिवपुरी श्री अमित प्रताप सिंह के द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर अपना अंतिम निर्णय दिनांक 12.12.2023 को पारित किया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा महेश राठौर पुत्र रामदयाल राठौर को दोषी पाकर 2 माह के कारावास से दण्डित किया है साथ ही 3,53,000/-रुपये प्रतिकर के रूपये में अदा करने का भी आदेश दिया है।
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