चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय के न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने किया अवार्ड पारितशिवपुरी- चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश रामविलास गुप्ता द्वारा कुशल श्रमिक की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर 14 लाख 42 हजार 618 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि मृतक के परिजनों को नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी से दिलाय जाने बाबत अवार्ड पारित किया गया।
संक्षेप में घटना इस प्रकार है कि बीती दिनांक 5 /1 /22 को रात्रि 8:30 के लगभग थाना बामोर कला के अंतर्गत चंदेरी रोड पर अपने घर के सामने बैठे राजा राम कोली को टैंकर क्रमांक एमपी 07 जीए 2489 के चालक नरेश लोधी ने उक्त टैंकर को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर राजाराम में टक्कर मार दी जिससे आई चोटों के परिणाम स्वरूप राजाराम की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी। मृतक राजाराम कोली के परिजनों द्वारा विद्वान अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु दवा याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कराई थी जिसमें तमिल उपरांत टैंकर के ड्राइवर मलिक एवं बीमा कंपनी के उपस्थित होने पर आवेदक अभिभाषक द्वारा समस्त बिंदुओं पर साक्षी प्रस्तुत की गई थी।
माननीय अधिकरण द्वारा इनकम एवं आयु एवं अन्य बिंदुओं पर विवेचना करते हुए तथा न्यायालय में प्रस्तुत हुई साक्ष्य को देखते हुए मृतक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में मानते हुए मृतक के सभी बारिशान आवेदकगणों को सभी अनावेदकगनों से संयुक्त अथवा प्रथक प्रथक करीबन 15 लख रुपए का मुआवजा दिलाए जाने बाबत निर्णय पारित किया गया तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर क्लेम प्रस्तुत होने के दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी एवं दवा खर्चा भी पृथक से आवेदक गणों को दिलाया गया है। आवेदकगनों की ओर से पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी।
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