शिवपुरी- करैरा और पोहरी विधानसभा के व्यय प्रेक्षक डॉ काव्यदीप जोशी ने मंगलवार को पोहरी विधानसभा क्षेत्र की सिरसौद एस एस टी नाके का औचक निरीक्षण किया एवं टीम को पूर्ण सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए। व्यय प्रेक्षक डॉ. काव्यदीप जोशी ने पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा, नगद रजिस्टर एवं बैंक रजिस्टर का निरीक्षण किया तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर संधारित करने के लिए कहा।उन्होंने बताया कि सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रजिस्टर में विधिवत रखना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने होंगे। समस्त राशि पृथक खोले गये बैंक खाते के माध्यम से ही चैक/ड्राफ्ट आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करने होगें। विधानसभा अभ्यर्थी के लिये व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख निर्धारित की गई है। प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार अवधि में कम से कम तीन बार व्यय रजिस्टर का निरीक्षण व्यय प्रेक्षक को अवलोकन कराना आवश्यक होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में व्यय लेखा जमा करने में असफल होता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए अयोग्य घोषित किया जाकर 3 वर्ष की अवधि के लिए निरहित किया जाएगा।
शिवपुरी- करैरा और पोहरी विधानसभा के व्यय प्रेक्षक डॉ काव्यदीप जोशी ने मंगलवार को पोहरी विधानसभा क्षेत्र की सिरसौद एस एस टी नाके का औचक निरीक्षण किया एवं टीम को पूर्ण सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए। व्यय प्रेक्षक डॉ. काव्यदीप जोशी ने पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा, नगद रजिस्टर एवं बैंक रजिस्टर का निरीक्षण किया तथा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर संधारित करने के लिए कहा।उन्होंने बताया कि सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रजिस्टर में विधिवत रखना होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने होंगे। समस्त राशि पृथक खोले गये बैंक खाते के माध्यम से ही चैक/ड्राफ्ट आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करने होगें। विधानसभा अभ्यर्थी के लिये व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख निर्धारित की गई है। प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार अवधि में कम से कम तीन बार व्यय रजिस्टर का निरीक्षण व्यय प्रेक्षक को अवलोकन कराना आवश्यक होगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में व्यय लेखा जमा करने में असफल होता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए अयोग्य घोषित किया जाकर 3 वर्ष की अवधि के लिए निरहित किया जाएगा।
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