बड्स एक्ट 2019 के तहत कार्यवाही की मांगशिवपुरी-मध्यप्रदेश में दु:खी व पीडि़त गरीब निवेशकों की प्रदेश भर में चिटफण्ड कंपनी सहारा इंडिया में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है, चिटफण्ड कंपनी सहारा इंडिया वापिस नहीं कर रही है, निवेशकों के साथ ठगी व धोखाधड़ी की है के विरुद्ध अविनियमित निझेप स्कीम पावंदी अधिनियम 2019 ( बड्स एक्ट 2019) के तहत सरकार कार्यवाही करे। यह मांग एडवोकेट रमेश मिश्रा ने की है।
एड. रमेश मिश्रा के अनुसार कार्यालय अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सहारा इंडिया ग्रुप के खिलाफ निवेशकों की शिकायत पर एफ आई आर दर्ज कर की गई कार्यवाही की जानकारी निरंक है, कोई कार्यवाही प्रदेश के विभिन्न जिलों में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नही हुई है, मध्यप्रदेश सरकार वित्त विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में दि. 27/11/2019 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार संभाग आयुक्त अपने अपने अधिकार क्षेत्र में व अपर कलेक्टर अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ओर भार साधक सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन को कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया है।
उक्त अधिनियम व आदेश की जानकारी न होने या नजरअंदाज करने के कारण कार्यवाही नही हुई है, मध्यप्रदेश सरकार का उक्त अधिनियम के अनुसार चिटफण्ड कंपनी सहारा इंडिया के विरुद्ध कार्यवाही करने व निवेशकों की जमा राशि वापिस कराने हेतु आदेश जारी करना न्याय हित में है। एड.रमेश मिश्रा ने मध्यप्रदेश सरकार से प्रदेश के दु:खी व पीडि़त गरीब निवेशकों के हित में शीघ्र आदेश जारी किए जाने की मांग की है, इस आशय का पत्र सीएम व अन्य को लिखा है।
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